सुप्रीम कोर्ट /माल्या ने अपनी और रिश्तेदारों की संपत्ति की कुर्की पर रोक लगाने की अपील की, कल सुनवाई

विजय माल्या ने इसी संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई थी, जिसे 11 जुलाई को खारिज कर दिया गया, भगोड़े शराब कारोबारी माल्या पर भारतीय बैंकों के 9000 करोड़ रुपए बकाया, प्रवर्तन निदेशालय देश-विदेश में उसकी संपत्तियां अटैच कर चुका

नई दिल्ली. भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (63) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें माल्या ने अपनी और रिश्तेदारों की संपत्ति की कुर्की पर रोक लगाने की अपील की है। मामले में अब सोमवार को सुनवाई होगी। इससे पहले माल्या ने इसी संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई थी, जो 11 जुलाई को खारिज कर दी गई। माल्या ने अपील की थी कि सरकारी एजेंसियों को उसके या संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने से तब तक रोका जाए जब तक कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के मामले में हाईकोर्ट का फैसला न आए।

माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि किंगफिशर एयरलाइंस की संपत्तियों के अलावा दूसरी संपत्तियां कुर्क नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कथित अनियमितताओं का आरोप किंगफिशर पर है। अगर कार्रवाई करनी है, तो सिर्फ किंगफिशर से जुड़ी संपत्ति ही कुर्क की जाए। उसकी निजी और पारिवारिक संपत्ति पर कार्रवाई न हो।

माल्या भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित हो चुका है
माल्या पर भारतीय बैंकों के 9000 करोड़ रुपए बकाया हैं। मुंबई की विशेष अदालत (पीएमएलए) उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय देश-विदेश में उसकी संपत्तियां अटैच कर चुका है।

माल्या मार्च 2016 में वह लंदन भाग गया था। वहां की वेस्टमिंस्टर अदालत ने पिछले साल दिसंबर में माल्या के प्रत्यर्पण का फैसला सुनाया था। यूके के तत्कालीन गृह मंत्री ने साजिद जाविद ने भी मंजूरी दे दी थी। माल्या ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। भारत प्रत्यर्पण होने पर माल्या को मुंबई की आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा।

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