Unlock-1: धार्मिक स्थलों, मॉल्स, रेस्त्रां में मानने होंगे कौन से नियम? यहां जानें हर सवाल का जवाब

अनलॉक वन (Unlock-1) में शॉपिंग मॉल्स, धार्मिक स्थान, रेस्त्रां आदि गृह मंत्रालय द्वारा तय किए गए नियमों के मुताबिक ही खोले जाएंगे. आइये हम आपको देते हैं इससे जुड़े हर सवाल का जवाब...

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नई दिल्ली. देश में फैले कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रकोप के बीच आज से लॉकडाउन (Lockdown) को खोलने के पहले चरण के तौर पर अनलॉक-1 (Unlock-1) होने जा रहा है. इस अनलॉक वन में केंद्र सरकार ने शॉपिंग मॉल्स, धार्मिक स्थान, रेस्त्रां आदि तय नियमों के मुताबिक खोले जाएंगे. सरकार की ओर से बताए गए निर्देशों को मानना अनिवार्य है और इसका पालन आगंतुकों और काम करने वालों सभी को करना होगा. अनलॉक 1 के नियमों को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब हम आपको दे रहे हैं..

  • क्या मॉल में सभी को जाने की इजाजत होगी?
    मॉल्स में सिर्फ बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी. प्रवेश द्वार पर सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी. इसके अलावा 65 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों, कई बीमारियों से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं और दस साल से कम के बच्चों को घर में रहने की हिदायत दी गई है.
  • मंदिर या मस्जिद में जूते-चप्पल खोलने के क्या नियम हैं?
    जूते-चप्पलों को संभव हो तो गाड़ी में ही उतारना होगा, या फिर इन्हें उचित दूरी पर अलग-अलग रखना होगा.
  • क्या मूर्ति पर फूल चढ़ा सकते हैं?
    मूर्ति या पवित्र किताब को छूने की पूरी तरह से मनाही है.
  • क्या मंदिर में उत्सव आदि कर सकते हैं?
    नहीं ऐसे कोई भी कार्यक्रम जिसमें ज्यादा लोग इकट्ठा हों ऐसे धार्मिक आयोजन करने पर पाबंदी है. इसके अलावा समूह में गाने की भी पाबंदी है. इसके स्थान पर लाउडस्पीकर में पहले से रिकॉर्ड केसेट बजाया जा सकता है.
  • क्या प्रसाद ले सकते हैं?
    नहीं. हाथों से प्रसाद या फिर पवित्र जल देने पर पाबंदी है.
  • लंगर या अन्नदान के क्या नियम हैं?
    सामुदायिक रसोई/लंगर/अन्नदान आदि का खाना बनाते और बांटते समय सामाजिक दूरी के नियमों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है.
  • मंदिरों में लगने वाली लाइनों में किस तरह खड़े होना होगा?
    मंदिर में लाइन लगाने के लिए पर्याप्त दूरी के हिसाब से लगे निशानों में खड़ा होना होगा. मंदिर प्रशासन की ओर से ये तैयारियां पहले से की जा रही हैं.
  • एस्केलेटर्स पर एक बार में कितने लोग खड़े हो सकते हैं?
    एस्केलेटर्स में एक सीढ़ी छोड़कर ही दूसरा शख्स खड़ा हो सकता है.
  • मॉल्स में गेमिंग सेक्शन को लेकर क्या नियम है?
    मॉल्स में गेमिंग सेक्शन, बच्चों के खेलने की जगहें बंद रहेंगी.
  • फूड कोर्ट में बैठकर खाना खा सकते हैं?
    हां. आप वहां खा सकते हैं लेकिन फूड कोर्ट और रेस्त्रां में बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत होगी. यानी कि पहले से आधी.
  • रेस्त्रां में बैठकर खाना खा सकते हैं?
    रेस्त्रां को बैठकर खाना खा सकते हैं लेकिन इसकी जगह टेकअवे को प्रोत्साहित किया जाएगा. यानी कि बेहतर होगा कि आप खाना पैक करवाकर उसे घर ले आकर खाएं.
  • एक ही मेन्यू को अलग-अलग लोग छुएंगे, क्या इसके लिए कोई नियम है?
    मेन्यू का एक बार से ज्यादा इस्तेमाल न हो इसके लिए इसे डिस्पोजेबल रखा जाएगा. आप इसे इस्तेमाल कर फेंक सकेंगे.
  • कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मचारी दफ्तर जा सकते हैं?
    नहीं. कंटेनमेंट जोन में रहने वाले किसी भी कर्मचारी के दफ्तर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. ऐसे कर्मचारी घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) कर सकते हैं.
  • किसी ऑफिस में जरूरी काम से किसी से मिलने जाया जा सकता है?
    रूटीन विजिटर पर फिलहाल रोक लगाई गई है लेकिन बहुत जरूरी होने पर विजिटर को जिस अधिकारी से मुलाकात करनी है उसकी अनुमति के बाद, स्क्रीनिंग करके ही दफ्तर में प्रवेश की अनुमति होगी.
  • मीटिंग्स के लिए कोई नियम हैं?
    जितना मुमकिन हो सके मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही होंगी.
  • होटल में चेक-इन करते समय कोई खास जानकारी देनी होगी?
    आपको अपनी पिछली यात्राओं का विवरण, मेडिकल कंडीशन आदि देना जरूरी है. साथ में उनकी आईडी देनी होगी और रिसेप्शन पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा.
  • क्या कैश पेमेंट कर सकते हैं?
    ऐसी सभी जगहों पर जहां आपके भुगतान करना हो वहां डिजिटल पेमेंट को प्राथमिकता देनी होगी.
  • होटल के रेस्त्रां में बैठकर खाना खा सकते हैं?
    हां. लेकिन रूम सर्विस या टेकअवे को प्राथमिकता दें.
  • अगर किसी भी जगह कंफर्म केस मिले तो?
    इन सभी जगहों पर यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध या कंफर्म केस पाया जाता है तो ऐसे शख्स को किसी अलग कमरे या अलग जगह पर रखना होगा जहां वह दूसरों से अलग रह सकें. डॉक्टर के टेस्टिंग करने तक व्यक्ति को मास्क मुहैया कराया जाए या उसका चेहरा ढका जाए. तुरंत नजदीक की मेडिकल फैसिलिटी को या फिर राज्य या जिले के हेल्पलाइन पर बताया जाए. इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए और पूरे परिसर को सैनिटाइस और संक्रमण मुक्त किया जाएगा.
  • मंदिर में मास्क पहनना जरूरी है?
    हां. किसी भी सार्वजनिक जगह पर मास्क का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करना होगा.
  • आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी है?
    सार्वजनिक जगहों पर जाते समय सभी को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने की भी हिदायत दी गई है.
  • कंटेनमेंट जोन के धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं?
    नहीं. सरकार के आदेश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में सभी धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस और होटल बंद रहेंगे.

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