इस साल दिवाली में सुनने को नहीं मिलेगा आतिशबाजी का शोर, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ दो पटाखों की दी इजाजत
नई दिल्ली: इस साल दिवाली पर आपको पटाखों का तेज शोर सुनने को नहीं मिलेगा, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ दो प्रकार के पटाखों को ही मान्य करार दिया है. जिन दो पटाखों को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है उनमें अनार और फुलझड़ी का ग्रीन वर्जन है.…
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