सिर्फ छूना यौन हमला नहीं, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जरूरी: बॉम्बे हाई कोर्ट
मुंबई. किसी नाबालिग को निर्वस्त्र किए बिना, उसके वक्षस्थल को छूना, यौन हमला नहीं कहा जा सकता. बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने अपने एक फैसले में कहा है कि इस तरह का कृत्य पोक्सो अधिनियम के तहत यौन हमले (Sexual Assault) के रूप में…
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