सुप्रीम कोर्ट ने पीओके-गिलगित को लोकसभा सीट घोषित करने की मांग को किया खारिज, याचिकाकर्ता पर लगा 50 हजार रु. जुर्माना
पूर्व रॉ अधिकारी राम कुमार यादव ने याचिका दाखिल की थी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए इसे कानूनी रूप से अस्वीकार्य बताया, याचिका में कहा गया- पीओके और गिलगित भारत के इलाके, यहां पाकिस्तान का कब्जा
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और गिलगित-बाल्टिस्तान को लोकसभा सीट घोषित करने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी। इसमें पूर्व रॉ अधिकारी राम कुमार यादव ने कहा था कि इसके लिए शीर्ष अदालत केंद्र सरकार को निर्देश जारी करे।
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पीओके-गिलगित 24 विधानसभा सीटों में बंटा
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में बेंच ने राम कुमार यादव की याचिका रद्द कर उन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। साथ ही उनकी मांग को कानूनी रूप से अस्वीकार्य बताया।
याचिका में कहा गया है कि पीओके और गिलगित भारत के क्षेत्र हैं, जिन पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। सरकार ने इस क्षेत्र में 24 विधानसभा सीटों में बांटा था। इस लिहाज से भारत सरकार को पीओके और गिलगित को लोकसभा सीट बनाए जाने के निर्देश दिए जाएं।
पाक की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- हमारी सीमाएं गिलगित तक
जनवरी में पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने कहा था कि हमारे अधिकार क्षेत्र की सीमाएं गिलगित-बाल्टिस्तान तक हैं। वहां के लोगों को भी संविधान के मुताबिक मानवाधिकार दिए जाएं।
कोर्ट की टिप्पणी पर भारत ने विरोध जताया था
इस पर भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त से कहा था कि उनका सुप्रीम कोर्ट भारत के इलाकों में अतिक्रमण कर रहा है। वह गैरकानूनी तरीके से भारत के हिस्सों पर अपना हक न जताए।