मानहानि केस में राहुल गांधी की माफी मंजूर, नहीं चलेगा अवमानना का केस

मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी को मंजूर कर लिया. इसके साथ ही कोर्ट ने साफ कह दिया कि अब राहुल के खिलाफ कोई अवमानना का केस नहीं चलेगा.

नई दिल्ली। मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी को मंजूर कर लिया. इसके साथ ही कोर्ट ने साफ कह दिया कि अब राहुल के खिलाफ कोई अवमानना का केस नहीं चलेगा. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को सावधानी से बयान देना दिया है. कोर्ट को राजनीति विवाद में घसीटना गलत है. राहुल गांधी ने माफी मांग ली थी. हमने माफी को मंजूर कर लिया है.

राहुल गांधी की ‘चौकीदार चोर है’ बयान पर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी ने बयान जानबूझ कर बार-बार दिया था. अपने बयान के लिए राहुल गांधी ने माफी मांग ली थी. राहुल गांधी की माफी को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों में लोग ज्यादा सतर्क रहें.

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