हाथरस भगदड़: 121 मौत के मामले में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट, भोले बाबा को क्लीन चिट मिली

Hathras Stampede Case: हाथरस में बीते साल सत्संग के दौरान हुई भगदड़ की न्यायिक जांच रिपोर्ट गुरुवार विधानमंडल के पटल पर रखी गई है. इस हादसे में कुल 121 लोगों की मौत हुई थी.

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Hathras Stampede: हाथरस के सत्संग में मची भगदड़ और 121 लोगों की मौत में न्यायिक आयोग ने रिपोर्ट दाखिल की है. सूत्रों के अनुसार आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट में गुरुवार को रखा गया है. सदन में रिपोर्ट को रखने की मंजूरी दी गई है. SIT की तरह न्यायिक आयोग ने भी सत्संग करने वाले भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी है.

सूत्रों के अनुसार, इस घटना के लिए न्यायिक जांच आयोग ने पुलिस की लापरवाही को जिम्मेदार बताया है. रिपोर्ट में घटना के पीछे आयोजकों को मुख्य जिम्मेदार बताया गया है. वहीं आयोग ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई सुझाव भी दिए हैं. आयोग ने जांच के बाद सुझाव देते हुए कहा है कि पुलिस अफसर हर आयोजन स्थल में खुद जाकर भ्रमण करें.

न्यायिक आयोग ने अपनी जांच के बाद दिए गए सुझावों में कहा है कि आयोजकों के द्वारा ली गई कार्यक्रम अनुमति की शर्तों को सख्ती से लागू करें, जिससे इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकें. वहीं उल्लंघन पर करवाई का प्रावधान हो.

तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का हुआ था गठन
उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन जुलाई को हाथरस त्रासदी और भगदड़ के पीछे किसी साजिश की संभावना की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया था. इस हादसे में मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर सहित अन्य सेवादारों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, प्राण घातक हमला करने, गंभीर चोट पहुचाने, लोगों को बंधक बनाने, निषेध्याज्ञा का उल्लंघन करने और साक्ष्य छिपाने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था.

गौरतलब है कि 2 जुलाई को सिकंदराराऊ के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में नारायण साकार हरि भोले बाबा उर्फ सूरजपाल के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी. उनका काफिला निकालने के लिए सेवादरों ने भीड़ को रोक दिया था, इस दौरान उनकी चरण रज लेने की होड़ में लोग गिरते गए. इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

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