बठिंडा में सोमवार से खुलेंगे धार्मिक स्थान, होटल, रैस्टोरेंट और शापिंग माल, माल में जाने के लिए कौवा एप डाउनलोड करना लाज़िमी 

-जिला प्रशासन ने जारी किए दिशा निर्देश, धार्मिक स्थानों में 20 से ज्यादा श्रद्धालुओं के इकट्‌ठा होने पर पाबंदी रहेगी, वहीं सैनिटाइजेशन और दूसरे ऐहतियाती नियम भी मानने होंगे

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बठिंडा . केंद्र सरकार व राज्य सरकार की हिदायत के बाद लाक डाउन में छूट देते आज सोमवार 8 जून से धार्मिक स्थान, होटल, रेस्टोरेंट और शापिंग माल खोलने की छूट मिल गई है।   जिला मजिस्ट्रेट बी श्रीनिवासन ने रविवार को 1 जून 2020 से 30 जून 2020 के समय दौरान लाकडाउन 5- अनलाक-1 मिलने वाली सुविधाओं को लेकर दिशा निर्देश जारी किए है। इसके तहत माल में जाने से पहले मोबाइल फोन में कौवा एंप को डाउनलोड़ करना लाजमी रहेगा। वही धार्मिक स्थानों में 20 से ज्यादा श्रद्धांलुओं के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी जबकि मंदिर व गुरुद्वारा परिसर सहित सभी धर्मों व समुदाय के धार्मिक संस्थानों में सैनिटाइजेशन करना भी लाजमी किया गया है।

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डीसी बठिंडा बी श्रीनिवासन

डीसी ने इस बारे जानकारी देते बताया कि गृह मंत्रालय  भारत सरकार ने 30 मई 2020 को धार्मिक स्थान, होटल, रैस्टोरेंट और दूसरी सेवाओं और शापिंग माल को सेहत और परिवार भलाई मंत्रालय की तरफ से जारी हिदायतों पर 08 जून 2020 से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किये थे।

8 जून से धार्मिक स्थानों, होटलों, रैस्टोरेंट और दूसरी सेवाओं के साथ शापिंग माल को खोलने की आज्ञा दी गई है। इन संस्थायों की मैनेजमेंट जारी नियमों की सख्ती से पालना करेगी। इसके इलावा मैनेजमेंट पंजाब सरकार के दिशा निर्देशों की पालना को यकीनी बनाते कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हरसंभव पुख्ता इंतजाम करेगी। इसके तहत माल में दाख़िल होने वाले हर व्यक्ति के मोबाइल फोन में कौवा एप डाउनलोड होना चाहिए। परन्तु एक परिवार के मामले में एक व्यक्ति के पास एप हो तो माल में दाखिल होने की आज्ञा होगी। माल में बिना काम के नौकर के प्रवेश की परिवार के साथ आज्ञा नहीं होगी। माल में दाखिला टोकन प्रणाली के आधार पर होगा। वही माल में दाखिल होने वाले व्यक्ति /परिवार व अन्य समूह के लिए अधिकतम समय सीमा भी लागू की जानी चाहिए। माल में स्थित हरेक दुकान में निश्चित व्यक्तियों की अधिक से अधिक सामर्थ 6 फुट की दूरी (2 गज दूरी) के आधार पर निर्धारित की जाऐगी भाव दुकान में दाख़िल होने वाले हरेक व्यक्ति के लिए लगभग 10 गुणा 10 फुट का क्षेत्रफल निर्धिरित करना लाजमी रहेगा इसके लिए अधिक भीड़ वाली जगह पर सर्कल बनाने जैसे नियमों का पालन किया जाएगा। इसके इलावा माल की कुल सामर्थ्य निर्धारित करने के लिए आम क्षेत्रों के लिए फाल्तू 25% की इजाज़त होगी।

  • उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट माल और हरेक दुकान की अधिक से अधिक क्षमता दिखाने को यकीनी बनाने के लिए ज़िम्मेदार होगी और अधिक से अधिक सामर्थ दूरी का 50 प्रतिशत से अधिक लोगो का किसी भी समय माल में दाखिल / किसी एक दुकान में मौजूद नहीं होना चाहिए। इसके इलावा दुकान के अंदर दाखिल होने का इंतजार कर रहे व्यक्तियों के लिए सामाजिक दूरी दिखाने के लिए सीमा रेखा की जाएगी।
  • लिफ्ट का प्रयोग अपहिज व्यक्तियों या डाक्टरी एमरजैंसी के सिवा नहीं की जाऐगी। ऐसकलेटरस सिर्फ एक दूसरे से सामाजिक दूरी के नियम की पालना के साथ इस्तेमाल करे जा सकते हैं। इसके इलावा दुकान व माल के बाहर कपड़े और सामान की प्रदर्शनी की आज्ञा नहीं होगी।

डीसी ने बताया कि जिले की सेहत टीम बाकायदा माल की दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की मेडिकल जांच करेगी। किसी भी माल में रैस्टोरेंट / फूड कोर्ट टेक-वे / होम डिलीवरी के इलावा काम नहीं करेंगे। इन स्थानों के प्रबंधन के लिए हाथों की सफ़ाई, सामाजिक दूरी और मास्क पहनने को यकीनी बनाने के लिए उचित प्रबंध करेंगे। रैस्टोरों से सिर्फ सामान ले कर जाने और घर डिलीवरी देने के लिए खोला जाएगा जबकि वहां बैठकर खाना खाने की इजाजत नहीं रहेगी। अगले आदेशों तक यहां कोई डाइन -इन सुविधा नहीं होगी। रात 8 बजे तक घर में डिलीवरी की आज्ञा हो सकती है।

उन्होंने कहा कि इन तमाम स्थानों के प्रबंधन के लिए हाथों की सफ़ाई, सामाजिक दूरी और मास्क पहनने को यकीनी बनाने के लिए उचित प्रबंध किए जाएंगे। होटल के बार व रैस्टोरेंट बंद रहेंगे और होटलों में मेहमानों के लिए सिर्फ कमरों में खाना परोसा जाएगा।

  • रात का कर्फ़्यू नौ बजे से सुबह 5 बजे तक सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिए और व्यक्तियों की अवाजाई सिर्फ प्रातःकाल 5 बजे से रात 9 बजे तक जायज होगी। हालाँकि, मेहमानों को उनकी उड़ान / रेल के द्वारा यात्रा के नियम के आधार और रात 9 बजे से प्रातःकाल 5 बजे के बीच होटल में दाखिला होने और बाहर जाने की आज्ञा होगी। हवाई / रेल की टिकट को ही कर्फ़्यू के समय (रात 9 बजे से प्रातःकाल 5 बजे तक) दौरान होटल और आने वाले मेहमान के लिए एक बारी के यातायात कर्फ़्यू के पास के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इन स्थानों के प्रबंधन के लिए हाथों की सफ़ाई, सामाजिक दूरी और मास्क पहनने को यकीनी बनाने के लिए कड़े प्रबंध करेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि पूजा/ धार्मिक स्थान प्रातःकाल 5 बजे से शाम 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। पूजा के समय व्यक्तियों की अधिक से अधिक संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसलिए पूजा का समय छोटे समूहों में बटा होना चाहिए। इन स्थानों के प्रबंधन हाथों की सफ़ाई, सामाजिक दूरी और मास्क पहनने को यकीनी बनाने के साथ संगत व भक्तों को किसी भी तरह का प्रसाद, भोजन और भोजन/लंगर का वितरण नहीं किया जाऐगा। इन दिशा-निर्देशों और तालाबन्दी के नियमों की किसी भी तरह का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कारर्वाई की जाएगी। नियमों की पालना के लिए पुलिस प्रशासन, सेहत विभाग व अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मी समय-समय पर जांच करेंगे व पूरी व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखेंगे।

 

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