खाद्य मंत्रालय में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगा प्रतिबंध, 15 सितंबर से फैसला लागू होगा

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने इस फैसले को सख्ती से लागू करने की हिदायत भी दी. इस सिलसिले में 9 सितंबर को उन्होंने इसको लेकर एक और बैठक बुलाई है. खाद्य मंत्रालय में ये फैसला 15 सितंबर से लागू होगा.

नई दिल्ली: खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अपने यहां केवल एक बार प्रयोग होने वाले यानी सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया है. खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के साथ हुई अधिकारियों की बैठक में ये फैसला लिया गया है. ये फैसला 15 सितंबर से लागू होगा. रामविलास पासवान की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया ये फैसला मंत्रालय के सभी विभागों और उससे जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर समान रूप से लागू होगा.

 

रामविलास पासवान ने इस फैसले को सख्ती से लागू करने की हिदायत दी

भारतीय खाद्य निगम (FCI) और केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) समेत कई महत्वपूर्ण संस्थान मंत्रालय के तहत आते हैं. फैसला 15 सितंबर से लागू होगा. पासवान ने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक के अलग अलग विकल्पों पर विचार कर उसे 15 सितंबर से अमल में लाएं. केंद्रीय मंत्री ने इस फैसले को सख्ती से लागू करने की हिदायत भी दी. इसी सिलसिले में 9 सितंबर को उन्होंने एक और बैठक बुलाई है जिसमें भारतीय मानक ब्यूरो के भी अधिकारी शामिल होंगे. सूत्रों के मुताबिक ब्यूरो को सिंगल यूज प्लास्टिक के बोतल का विकल्प तैयार करने को कहा जाएगा.

प्रधानमंत्री ने लालक़िले से किया था ऐलान

दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लालकिले से अपने भाषण में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल खत्म करने के लिए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के दिन से एक अभियान चलाने का ऐलान किया था. उसके बाद से ही सभी मंत्रालय पीएम के इस निर्देश पर अमल करने की तैयारी में जुट गए हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री निवास समेत सरकार के कई मंत्रालय अपने यहां सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा चुके हैं.

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