अयोध्या केस: मुस्लिम पक्षकार बोले- पुराण से नहीं, कानूनी तरीके से हो निपटारा
सुप्रीम कोर्ट में रोजाना रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई हो रही है. मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा है अयोध्या भूमि विवाद का निपटारा कानून के हिसाब से हो, न कि स्कंद पुराण और वेद के जरिए.
- मुस्लिम पक्ष ने कहा है अयोध्या भूमि विवाद का निपटारा कानून के हिसाब से हो
- मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि मामले में इतिहासकारों पर भरोसा नहीं कर सकते
- वकील ने कहा वैदिक काल मे मंदिर बनाने-मूर्तिपूजा की कोई परंपरा नहीं थी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में रोजाना रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई हो रही है. मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा है अयोध्या भूमि विवाद का निपटारा कानून के हिसाब से हो, न कि स्कंद पुराण और वेद के जरिए. अयोध्या में लोगों की आस्था हो सकती है, लेकिन इसे सबूत नहीं माना जा सकता.
मुस्लिम पक्षकार के वकील राजीव धवन ने कहा कि स्वयंभू का मतलब भगवान का प्रकट होना होता है. इसको किसी खास जगह से नहीं जोड़ा जा सकता है. हम स्वयंभू और परिक्रमा के दस्तावेजों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं.
राजीव धवन ने कहा कि इस मामले में इतिहासकारों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं. मामले की सुनवाई पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आपने भी तो इतिहास को सबूत के तौर पर पेश किया है, उसका क्या?
पुराने मुकदमों और फैसलों का दिया हवाला
राजीव धवन अपने दलील में पुराने मुकदमों और फैसलों के हवाले भी दिए. उन्होंने कहा कि देवता का सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता. सिर्फ सेवायत का ही होता है. ब्रिटिश राज में प्रिवी काउंसिल के आदेश का हवाला देते हुए धवन ने कहा कि 1950 में सूट 1 दाखिल हुआ और निर्मोही अखाड़े ने 1959 में दावा किया. घटना के 40 साल बाद इन्होंने दावा किया. श्रद्धालुओं ने भी पूजा के अधिकार का दावा किया है. ये कैसे सेवायत हैं?
वहीं देवता के कानूनी व्यक्ति या पक्षकार होने पर धवन ने दलील दी कि देवता का कोई जरूरी पक्षकार नहीं रहा है. यहां तो देवता और सेवायत ही आमने सामने हैं. देवता के लिए अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट में दावा नहीं किया जा सकता.
वैदिक काल में मंदिर बनाने की परंपरा नहीं!
राजीव धवन ने दलील दी कि वैदिक काल में मंदिर बनाने और वहीं मूर्तिपूजा करने की कोई परंपरा ही नहीं थी. कोई मंदिर या स्थान ज्यूरिस्टक पर्सन यानी कानूनी व्यक्ति हो ही नहीं सकता. हां, देवता या मूर्ति कानूनी व्यक्ति यानी ज्यूरिस्टिक पर्सन तो हो सकते हैं, पर मुकदमा नहीं लड़ सकते. धवन ने कहा कि महाभारत तो इतिहास की कथा है लेकिन रामायण तो काव्य है. क्योंकि वाल्मीकि ने खुद इसे काव्य और कल्पना से लिखा है. रामायण तो राम और उनके भाइयों की कहानी है.