जयपुर: राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने बुधवार को राज्य सरकार से ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ की बढती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिये और समाज में महिलाओं के सम्मानपूर्वक जीवन के अधिकार को सुरक्षित करने के लिये कानून बनाने की अनुशंसा की है. आयोग के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश टाटिया और जस्टिस महेश चंद्र शर्मा की एक खंडपीठ ने बुधवार को राज्य के मुख्य सचिव और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर राज्य सरकार से अनुशंसा की है कि इस मामले में कानून बनाये. आयोग ने केन्द्र सरकार से भी कानून बनाने का आग्रह किया है.
उल्लेखनीय है कि आयोग के समक्ष ‘लिव इन रिलेशनशिप’ के कुछ मामले सामने आने के बाद कुछ माह पूर्व सभी हितधारकों से ‘लिव इन रिलेशनशिप’ में रह रही महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में कानून बनाने के लिये सुझाव मांगे गए थे.
सभी हितधारकों के सुझावों और उनकी कानूनी राय के बाद आयोग ने पाया कि हर व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है जो कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों में शामिल है.