पंजाब के 2100 एसोसिएट स्कूल नहीं हाेंगे बंद, High Court ने शिक्षा बाेर्ड के आदेश पर एक साल तक लगाई रोक

हाई कोर्ट के फैसले से सूबे के 2100 एसोसिएट स्कूलों के संचालकों ने राहत की सांस ली। शिक्षा बोर्ड ने साफ कहा था कि 31 मार्च 2021 तक जो भी स्कूल संचालक एफिलिएशन की शर्तें पूरी नहीं करेगा उनके स्कूल बंद कर दिए जाएंगे।

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लुधियाना । पंजाब में चल रहे एसोसिएट स्कूलों को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने स्कूल संचालकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के स्कूल बंद करने के आदेश पर एक साल रोक लगा दी। कोर्ट ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड को कह दिया कि एसोसिएट स्कूलों के लिए जो स्थिति 2020-21 में थी वही आगामी शिक्षा सत्र के लिए भी बनाई जाए। हाई कोर्ट के फैसले से राज्य के 2100 एसोसिएट स्कूलों के संचालकों ने राहत की सांस ली। क्योंकि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपने आदेशों में साफ कह दिया था कि 31 मार्च 2021 तक जो भी स्कूल संचालक एफिलिएशन की शर्तें पूरी नहीं करेगा उनके स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। बोर्ड के इसी आदेश के खिलाफ स्कूल कुछ स्कूल संचालकों ने पंजाब एवं हरियाण हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

नई शर्तें थोपे जाने का विराेध

एसोसिएट स्कूलों के संगठन स्कूल संघ पंजाब के एडवोकेट गुरचरण दास, एडवोकेट विवेक शर्मा और एडवोकेट संजीव शर्मा ने बताया कि एसोसिएट स्कूलों पर नई शर्तें थोपे जाने के बाद जब उन्हें पूरा न करने पर बंद करने के आदेश बोर्ड ने दिए तो स्कूल संचालकों की तरफ से याचिका दायर की गई। उन्होंने बताया कि कोर्ट की तरफ से बार बार बोर्ड अफसरों को तलब किया गया लेकिन वह टालमटोल करते रहे। अब जब आखिरी तिथि नजदीक थी तो कोर्ट में अगले शैक्षणिक सत्र के लिए कंटीन्यूशन परफार्मा जारी करवाने के लिए याचिका दी गई। इस पर भी बोर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया तो कोर्ट ने बोर्ड को एक साल तक यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इससे एसोसिएट स्कूलों को एक साल का वक्त मिल गया। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि अब इस केस में अगली सुनवाई तब की जाएगी जब कोर्ट में फिजिकल सुनवाई होगी।

वहीं स्कूल संघ के प्रधान जर्नाधन, महासचिव भुवनेश भट्ट, सचिव जगमोहन बिष्ट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमल शर्मा, उपाध्यक्ष अमन मल्होत्रा, केशियर रजिंदर शुक्ला, ऋषि कौशिक, रंजीव नागपाल, सुभाष बमोला, अनिल भट्ट, विक्की कौशल, एपीएस के चेयरमैन बलवंत सिंह निर्माण, राजेश नागर, विजय शर्मा, प्राइवेट स्कूल वेलफेयर फ्रंट पटियाला के प्रधान गुरिंदर सिंह ग्रेवाल ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की। महासचिव भुवनेश भट्ट ने बताया कि अभी यह अंतरिम राहत है स्थाई हल के लिए कोर्ट के अलावा प्रशासनिक स्तर पर भी प्रयास जारी रहेंगे।

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