पंजाब में सख्ती / अब मास्क न लगाने पर लगेगा 200 रुपए जुर्माना, शादी में भीड़ मिली तो 50,000 की लगेगी पेनल्टी

महामारी अधिनियम-2020 के तहत सरकार लागू करने जा रही कई कड़े नियम

जालंधर. प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते सरकार सख्ती हो गई है। अब कोई भी व्यक्ति वाहन चलाते हुए या फिर सार्वजनिक स्थल बिना मास्क के मिला तो उसको 200 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। यह रणनीति सरकार ने महामारी अधिनियम-2020 के तहत कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए अपनाई है। इसके तहत बिना मास्क के, थूकना और बिना अनुमति के शादी में भीड़ जुटाने सहित 8 कड़े नियमों के उल्लंघन में जुर्माने का प्रावधान किया है।

बड़ी बात यह है कि यदि कोई बिना संबंधित एरिया के एसडीएम के अनुमति के बिना शादी करता है और उसमें गैदरिंग होती है तो 10 हजार से लेकर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने ऐसा किसी समारोह में भीड़ को कम करने और लोगों को बीमारी से बचाने के लिए किया है। सरकार की कार्रवाई से बचने के लिए जरूरी है कि शादी समारोह के लिए परमिशन ली जाए और उसमें 50 से अधिक मेहमान इकट्ठे न हो।

आने वाले दिनों में ऐसे होगी जुर्माने की दर
1.
दुकानदार ने बिना मास्क लोगों को सामान बेचा : 500 रुपए।
2.दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग (5 से अधिक लोग होने पर) पालन न होने पर : 200 रुपए।
3.बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थल पर जाने पर : 200 रुपए।
4.सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू चबाना, पान खाना या फिर धूम्रपान : 200 रुपए।
5.घर के बाहर, गली, मोहल्ले, सड़क या सार्वजनिक स्थल पर शराब सेवन : 500 रुपए।
6.सार्वजनिक स्थल पर खड़े लोगों में 3 मीटर दूरी नहीं होने पर सभी को जुर्माना : 100 रुपए।
7.बिना अनुमति शादी या समारोह करने पर : 50,000 रुपए।
8.शादी-समारोह में 50 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग पर जुर्माना : 10 से 50 हजार रुपए।

लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए किए  जा रहे हर संभव प्रयास : डीसी
इस बारे डीसी वीके शर्मा का कहना है कि मास्क न पहनने वाले और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। मास्क न लगाने वालों के रोज चालान काटे जा रहे हैं। इसके अलावा संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए जो भी नियम हैं, उन्हें आने वाले दिनों में कड़ाई से लागू किया जाएगा।

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