शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रमुख बीबी जागीर कौर को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने दी राहत

शिरोमणि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रमुख बीबी जागीर कौर को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जागीर कौर के खिलाफ लोकपाल के जांच करने के आदेश पर रोक लगा दी है।

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रमुख बीबी जागीर कौर काे बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने बीबी जागीर कौर के खिलाफ एक मामले में पंजाब के लोकपाल द्वारा दिए गए जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी इस मामले में नोटिस जारी कर 10 अगस्त तक जवाब दायर करने का आदेश दिया है।

जमीन पर कब्जा करने के मामले में लोकपाल के जांच के आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

हाई कोर्ट के जस्टिस तेजिंदर सिंह ढींडसा ने यह आदेश बीबी जागीर कौर की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। बीबी ने हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में लोकपाल पंजाब द्वारा पारित 8 जनवरी, 2021 के आदेश को चुनौती दी थी। लोकपाल ने अपने आदेश में 24 अगस्त, 2011 की एक शिकायत संदर्भ में पंजाब लोकपाल अधिनियम 1996 की धारा 13 के तहत एक नियमित जांच का निर्देश दिया था।

लोकपाल को शिकायत दी गई थी कि बीबी ने भुलत्थ में एक स्कूल के नाम पर नगर पंचायत की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। इस शिकायत पर लोकपाल ने जांच के आदेश जारी किए थे।बीबी के वकील ने लोकपाल के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि जागीर कौर के वकील ने कहा कि पंजाब लोकपाल अधिनियम की धारा 10 के तहत, लोकपाल के पास किसी सार्वजनिक पद नियुक्त व्यक्ति के खिलाफ घटना की तारीख से पांच साल के भीतर जांच देने का आदेश है। यह घटना काफी पुरानी है और लोकपाल के दायरे में नहीं आती।

हाई कोर्ट को यह भी बताया गया कि जागीर कौर ने लोकपाल के समक्ष भी अपना पक्ष रख कर बताया था कि स्कूल की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी और इसका प्रबंधन एक सोसाइटी द्वारा किया जा रहा था, जबकि बीबी 1980 में इस गांव में शादी कर के आई थी। इस दौरान अलग-अलग समय पर स्कूल प्रबंधन सोसायटी के अलग अलग अध्यक्ष बने लेकिन लोकपाल ने उसकी इस दलील पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीबी जागीर कौर के वकील की दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट ने लोकपाल के द्वारा जांच के दिए गए आदेश की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए सभी प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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