चंडीगढ़। Punjab Night Curfew: नववर्ष के मौके पर पंजाब सरकार ने राज्य में 1 जनवरी तक रात का कर्फ्यू (Night curfew) को हटा दिया है। इसके साथ ही नववर्ष की पूर्व संध्या पर होनेवाले समारोहों के लिए भी छूअ दे दी है। इसके मद्देनजर गृह विभाग ने कोविड के नियमों में थोड़ी ढ़ीलदी है। इससे होटल, रेस्टोरेंट आदि बड़ी राहत मिली है और वहां नववर्ष समारोहों का आयोजन किया जा सकेंगे। होटलाेंं में लोगों के एकत्र हाेने पर लगी पाबंदी में छूट दी गई है। इसके अलावा सभी होटल, रेस्टोरेंट आदि दस बजे तक बंद करने के आदेश थे लेकिन नववर्ष के समारोहों को देखते हुए अब 1 जनवरी तक ढील दे दी गई है।
राज्य सरकार ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाले समारोहों को देखते हुए कोविड के नियमों में यह ढ़ील दी है ताकि लोग समारोहों में शामिल हो सकें। सबसे बड़ी राहत होटल, रेस्टोरेंट आदि को मिली है जिनमें सौ से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी लगी हुई थी इसके अलावा सभी होटल , रेस्टोरेंट आदि दस बजे तक बंद करने के आदेश थे लेकिन नववर्ष के समारोहों को देखते हुए अब एक जनवरी तक ढील दे दी गई है।
गृह विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि रात का कर्फ्यू 1 जनवरी तक हटा लिया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने राज्य में नववर्ष के मद्देनजर गाइडलाइन्स भी जारी किए गए हैं। इसके तहत लोगों के होटलों और आउटडोर में एकत्र हाेने को लेकर भी छूअ दी है। पंजाब सरकार ने होटल के इनडोर में 100 लोगों और आउडडोर में 200 लोगों से ज्यादा जमा होने पर लगाई गई पाबंदी भी में ढील दी है।
अब राज्य में इनडोर में 200 और आउडडोर में 500 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत होगी। इसके साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेंगे कि लोगों ने मास्क अनिवार्य रूप से पहना हुआ है और दो गज की दूरी बनाई हुई है।
ये हैें नए गाइडलाइन्स और छूट –
– रात का कर्फ्यू 1 जनवरी तक हटा लिया गया है।
– होटलाें व रेस्टोरेंट के इनडोर में 100 लोगों और आउडडोर में 200 लोगों से ज्यादा जमा होने को लेकर पाबंदी में राहत।
– होटल और रेस्टोरेंटों मे अब इनडोर में 200 और आउडडोर में 500 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत होगी।
– समारोहों के दौरान लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा और शारीरिक दूरी के लिए दो गज की दूरी बनाना भी अनिवार्य होगा।