पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब में रेत निकालने के लिए जेसीबी के प्रयोग पर लगाई रोक

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने नवांशहर लुधियाना और जालंधर में सतलुज नदी के किनारों पर अवैध खनन रोकने के साथ ही जेसीबी से खनन पर रोक लगा दी है।

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रेत और बजरी के खनन के लिए नदियों में जेसीबी के प्रयोग पर रोक लगा दी है। नवांशहर, लुधियाना और जालंधर में सतलुज नदी के किनारों पर अवैध खनन पर नजर रखने के लिए जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस हरिन्दर सिंह सिद्धू की खंडपीठ ने तीनों जिलों के एसएसपी को आदेश दिए हैं कि नदी के किनारे पर किसी भी तरह का अवैध खनन न हो। इसके साथ ही नदियों पर बने पुलों की सुरक्षा के लिए बड़े पुलों से एक किलोमीटर और छोटे पुलों से आधे किलोमीटर की दूरी तक खनन पर रोक लगा दी है।

हाई कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों से एक किलोमीटर और राज्य राजमार्गों से आधा किलोमीटर की दूरी तक खनन किए जाने पर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश दिए हैं। जालंधर निवासी बख्शीश सिंह द्वारा सतलुज नदी के किनारे अवैध खनन के संबंध में दायर की गई याचिका पर निर्देश जारी करते हुए हाई कोर्ट ने नदी के किनारों पर 3 मीटर से अधिक गहराई तक खनन किए जाने पर भी रोक लगा दी है।

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