चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा के एक दिवसीय मानसून सत्र में पंजाब सरकार जिला तरनतारन में श्री गुरु तेग बहादुर यूनिवर्सिटी आफ लॉ की स्थापना का बिल लेकर आएगी। यूनिवर्सिटी के बिल का मसौदा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इसके अलावा पांच अध्यादेश विधानसभा में रखे जाएंगे। यह फैसला मंगलवार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। सत्र में पंजाब क्लीनिकल स्थापित रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन 2020, अच्छे आचरण वाले कैदियों को 16 सप्ताह तक पैरोल देने, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और कांट्रेक्ट लेबर एक्ट में संशोधन के अध्यादेश सदन में रखे जाएंगे।
कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैैं। राज्य में उन प्राइवेट डाक्टरों को नशा उन्मूलन केंद्र स्थापित करने की इजाजत दी गई है जिनके पास दो कमरों की इमारत है। यह फैसला कोरोना संकट में नशा छोडऩे वालों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए पंजाब सबस्टांस यूज डिसआर्डर ट्रीटमेंट एंड रीहेबलीटेशन सैंटर्स रूल 2011 में आवश्यक संशोधन को मंजूरी आज कैबिनेट ने दे दी है। सेहत विभाग इसकी निगरानी ऑनलाइन की करेगा। नशीली दवाओं और पदार्थों संबंधी एक्ट-1985 केंद्र सरकारी द्वारा नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए लाया गया था।
इसके साथ ही जीएसटी के अधीन कर वसूलने और एकत्रित करने के लिए जरूरी बदलाव करने पर विचार किया गया। जो करदाताओं के लिए असरदार और आसान होगा। कैबिनेट ने पंजाब वस्तुएं एवं सेवाएं कर (पीजीएसटी) (संशोधन) विधेयक, 2020 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे पीजीएसटी के अधीन कर वसूलने और एकत्रित करने के प्रावधानों और प्रक्रियाओं को आसान बनाने का रास्ता साफ कर दिया है।
428 डॉक्टरों की भर्ती को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि राज्य में कोरोना चरम की ओर बढ़ रहा है। सेहत विभाग की पिछली समीक्षा बैठक में डॉक्टरों के रिक्त पदों की पहचान करके उन्हें तुरंत भरे जाने के लिए कहा गया था। अब कैबिनेट में 428 नियमित विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्तियों को मंजूरी दे दी गई है। इनमें हाल ही में 107 पदों पर हुई नियुक्तियां भी शामिल हैं। शेष 323 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती जारी है। आरक्षित श्रेणी के पद लंबित होने पर डॉक्टरों की कमी सामान्य वर्ग से पूरा करने का फैसला भी लिया गया है। वहीं, कुछ डॉक्टरी विशेषज्ञताओं में योग्य उम्मीदवारों की उपलब्धता ज्यादा होने पर उक्त विशेषज्ञताओं के पद बढ़ाने का फैसला भी किया गया है।
प्राइवेट क्लीनिक नियमित करने को मंजूरी
राज्य में प्राइवेट क्लीनिकों को नियमित करने के लिए सरकार अध्यादेश लेकर आएगी। जिसका उद्देश्य सार्वजनिक इलाज व्यवस्था में गुणवत्ता लाना, मरीजों से वसूली जा रही ज्यादा फीस को कंट्रोल करना, मेडिकल मापदंड तय करना, रिकार्ड का रख रखाव करना और रिपोर्टिंग आदि के बारे में शर्तें तय करना है। इसे कानूनी रूप मिलने से ऐसे प्राइवेट क्लीनिक प्राकृतिक आपदाओं और महामारी के समय राज्य की मदद कर सकेंगे।
16 सप्ताह की मिल सकेगी पैरोल
अच्छे आचरण वाले कैदियो को तय समय से ज्यादा पैरोल देने के लिए भी सरकार अध्यादेश लाएगी। इसके लिए यह तर्क दिया गया है कि कोरोना में कैदियों की संख्या को कम किया जा सके। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और कांट्रेक्ट लेबर एक्ट में भी संशोधन के लिए जारी किए गए अध्यादेश को कानून में बदला जाएगा।
पहली बार धान की मिलिंग होगी ऑनलाइन
मिल मालिकों और उनके स्टाफ को बार बार दफ्तरों में न आना पड़े और उनका काम भी प्रभावित न हो, इसके लिए सारी प्रक्रिया धान की मिलिंग ऑनलाइन कर दी गई है। मिलों की वीडियो के जरिए वेरिफिकेशन, अलॉटमेंट और रजिस्ट्रेशन की जाएगी। जिसके लिए पोर्टल भी बनाया गया है। राज्य की 4150 से ज्यादा चावल मिलें इस बार धान की मिलिंग करके केंद्रीय पूल में चावल भेजेंगी। आरओ फीस और चुंगी कस्टम मिङ्क्षलग सिक्योरिटी जमा करवाने आदि के काम ऑनलाइन ही होंगे। सभी खरीद एजेंसियां भी वेबसाइट पर ही अपनी गतिविधियां जारी रखेंगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को इसका नोडल विभाग होगा।
स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी तरनतारन में
बैठक में नौवें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में तरनतारन में लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित करने का रास्ता साफ कर दिया है। कानूनी शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। वाइस चांसलर की अध्यक्षता वाली यूनिवर्सिटी की गवर्निंग कौंसिल, यूनिवर्सिटी की प्लेनरी अथॉरिटी (सभी अधिकार) होगी। जो यूनिवर्सिटी के सुधार और विकास के लिए रूप-रेखा बनाएगी।