पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने फिर बढ़ाई Work from Home की अवधि,जिला और सब-डिवीजन अदालतों में 1 मई तक सभी केसों की सुनवाई स्थगित

हाई कोर्ट ने साफ़ कर दिया है कि इस दौरान महत्वपूर्ण मामले की सम्बंधित बेंच के समक्ष मेंशनिंग की जाएगी अगर याचिका सुनवाई के लिए उपयुक्त पायी गई तो ई-फाइलिंग के जरिए ही याचिका दायर की जाएगी । जिसमे कोर्ट फीस भी ऑनलाइन ही जमा की जाएगी और सम्बंधित दस्तावेज सकें कर याचिका के साथ संलग्न किए जायेंगे।

चंडीगढ़। Coronavirus COVID-19 के कहर के चलते हाईकोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर मौजूदा स्थिति का आंकलन कर हाई कोर्ट सहित पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी जिला और सब-डिवीजन अदालतों में 1 मई तक सभी केसों की सुनवाई स्थगित किए जाने का जो निर्णय ले लिया है। इस दौरान सिर्फ अर्जेन्ट केसों पर ही सुनवाई की जाएगी। हाई कोर्ट की एडमिंस्ट्रेटिव कमेटी ने आपात बैठक बुला यह निर्णय लिया है। वहीं बेहद ही अर्जेन्ट केसों की सुनवाई पहले की तरह मेंशनिंग के बाद ही होगी।

इससे पहले हाईकोर्ट ने 14 अप्रैल तक सभी केसों की सुनवाई स्थगित की थी। सोमवार को हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने कोरोना-19 वायरस के संकट में मौजूदा स्थिति का नए सिरे से आंकलन कर निर्देश जारी कर दिए हैं कि 15 अप्रैल से 1 मई तक जिन केसों की पहले से सुनवाई तय थी उन सभी की सुनवाई स्थगित कर दी जाए 15 अप्रैल से लेकर 1 मई तक हाई कोर्ट के सभी अधिकारी घर से काम करेंगे, लेकिन इस दौरान वह स्टेशन नहीं छोड़ सकते और ब्रांच इंचार्ज द्वारा जब भी जरुरत होगी वह उपलब्ध रहेंगे।

मेंशनिंग के बाद ई-फाइलिंग के जरिए की जा सकेंगी याचिकाएं दायर

हाई कोर्ट ने साफ़ कर दिया है कि इस दौरान महत्वपूर्ण मामले की सम्बंधित बेंच के समक्ष मेंशनिंग की जाएगी अगर याचिका सुनवाई के लिए उपयुक्त पायी गई तो ई-फाइलिंग के जरिए ही याचिका दायर की जाएगी । जिसमे कोर्ट फीस भी ऑनलाइन ही जमा की जाएगी और सम्बंधित दस्तावेज सकें कर याचिका के साथ संलग्न किए जायेंगे।

सभी सेशन जजों को आदेश, एक या दो एडीजे और ज्यूडिशियल मजिट्रेट से रोटेशन पर लें सेवाएं

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी जिला अदालतों और सब-डिवीजन अदालतों में भी अर्जेन्ट केसों पर सुनवाई किए जाने के हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने इसके लिए सभी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजों को निर्देश दिए हैं कि वह इस दौरान अर्जेन्ट केसों पर सुनवाई के लिए एक या दो एडिशनल सेशन जजों सहित सिविल जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट से रोटेशन के आधार पर सेवाएं लें । इसकी व्यवस्था करें वहीं अन्य सपोर्टिंग स्टाफ घर से काम करेगा और बिना सेशन जज इजाजत के स्टेशन छोड़ नहीं सकेंगे।

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