तय समय नहीं दिया खरीदे गए प्लॉट का अधिकार, अब देना होगा एक लाख रुपये मुआवजा

फोरम ने कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता को इस दौरान हुई मानसिक परेशानी के लिए 75 हजार रुपये मुआवजा और 22 हजार रुपये केस खर्च के रूप में देने के लिए कहा है। साथ ही प्लाॅट खरीदने के लिए दिए हुए 23,17,500 रुपये भी नौ प्रतिशत बयाज के साथ लौटाने का आदेश दिया है।

0 999,048

चंडीगढ़। ग्राहक को खरीदे हुए प्लॉट का अधिकार तय समय पर नहीं देना सेक्टर नौ स्थित अंसल प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्टक्चर लिमिटेड कंपनी को मंहगा पड़ गया। कंज्यूमर फोरम ने पंजाब के जिला रोपड़ निवासी बलजिंद्र कौर की शिकायत पर मामले की सुनवाई करते हुए कंपनी पर हर्जाना लगाया है।

फोरम ने कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता को इस दौरान हुई मानसिक परेशानी के लिए 75 हजार रुपये मुआवजा और 22 हजार रुपये केस खर्च के रूप में देने के लिए कहा है। साथ ही प्लाॅट खरीदने के लिए दिए हुए 23,17,500 रुपये भी नौ प्रतिशत बयाज के साथ लौटाने का आदेश दिया है।

बलजिंद्र ने कंज्यूमर फोरम में दी अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने उक्त कंपनी से मोहाली स्थित उनके प्रोजेक्ट से एक प्लॉट खरीदा था। इसके लिए कंपनी को 23,17,500 रुपये भी दे दिये थे। लेकिन कंपनी ने करीब तीन साल बाद भी प्लॉट का अधिकार उन्हें नहीं दिया। परेशान होेकर उन्होंने कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया। वहीं दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब कंज्यूमर फोरम ने यह फैसला सुनाया है।

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम नहीं देने पर लगाया था हर्जाना

इससे पहले भी कंज्यूमर फोरम ने खरीदी गई इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम नहीं देने पर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित विपुल मेडकॉर्प टीपीटी प्राइवेट लिमिटेड और पंजाब के जिला होशियापुर स्थित यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर हर्जाना लगाया था।

फोरम ने उक्त दोनों कंपनियाें द्वारा शिकायतकर्ता को क्लेम के 4,83,300 रुपये नौ प्रतिशत बयाज के साथ लौटाने के लिए आदेश दिया था। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को इस दौरान मानसिक परेशानी के लिए 25 हजार रुपये मुअावजा राशि और 15 हजार रुपये केस खर्च के रूप में देने के लिए कहा था।

Leave A Reply

Your email address will not be published.