चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में ऐसे 925 पुलिस कर्मियों और अफसरों के बारे में हलफनामा दायर कर जानकारी दी है जिन पर किसी न मामले में केस दर्ज हैं और वह सर्विस में हैं। इनमें तीन एसपी, दो डीएसपी, दो इंस्पेक्टर, आठ एएसआइ, 13 हेड कांस्टेबल और 75 कांस्टेबल शामिल हैं।
पंजाब के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल ने यह जानकारी हाई कोर्ट को दी। इसके साथ ही ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के नियमों के बारे में भी कोर्ट को बताया गया। मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश पर पंजाब के उप गृह सचिव विजय कुमार ने हाई कोर्ट में हलफनामा देकर 822 पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज होने की जानकारी दी थी। जिसमें इंस्पेक्टर, एसआइ और एएसआइ सहित हेड-कांस्टेबल व कांस्टेबल के बारे में जानकारी दी गई थी। जिस पर याचिकाकर्ता ने कहा था पुलिस अफसरों के नाम शामिल नहीं है।
पुलिस से बर्खास्त किए गए पुलिस कर्मी सुरजीत सिंह ने बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर हाई कोर्ट को बताया था कि उसके खिलाफ दर्ज एक एफआइआर के कारण मोगा के एसएसपी ने उसे बर्खास्त करने के आदेश दे दिए, जबकि आइजी फिरोजपुर रेंज ने उसके खिलाफ दर्ज एफआइआर के बाद 23 नवंबर 2018 में बहाल कर दिया था। इसके बावजूद उसे बर्खास्त कर दिया गया है। याचिका में कहा था कि पुलिस में ऐसे कई अफसर हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह अब भी सेवा में हैं। ऐसे में उसे बर्खास्त किया जाना भेदभावपूर्ण है। इस पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को विस्तृत जानकारी दिए जाने के आदेश दिए थे।