Bathinda :6 नवंबर को बैलेट पेपर से ही होंगे बार एसो. के चुनाव, देर रात तक आएंगे नतीज

कोरोना के खतरे के बीच नहीं टूटेगी दशकों पुरानी परंपरा, बार चुनाव में अध्यक्ष के लिए चार उम्मीदवारों में जंग

बठिंडा। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव अब 6 नवंबर को होंगे। वोटिंग फिजिकल सिस्टम अर्थात बैलेट पेपरों से ही होगी, यानी कि दशकों से जिस प्रकार बार एसोसिएशन के मेंबर पोलिंग बूथ पर आकर वोट डालते थे, इस बार भी वही परंपरा कायम रहेगी। वोटिंग सुबह 9 से शाम साढ़े 4 बजे तक होगी,शाम 5 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी तथा देर रात तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।

बठिंडा बार एसोसिएशन के करीब 1052 वैलिड वोटर इन चुनावों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। नवंबर में होने वाले चुनाव से जो कार्यकारिणी बनेगी, उसका कार्यकाल दिसंबर 2021 तक होगा। वहीं बार एसोसिएशन चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही चुनाव को लेकर बार एसोसिएशन और बार काउंसिल की खींचतान को भी विराम लग गया है।

पहले अप्रैल में होने थे चुनाव, वकीलों ने ऑनलाइन प्रक्रिया पर जताया था एतराज

बार काउंसिल ने पहली बार अक्टूबर में ऑनलाइन वोटिंग से चुनाव कराने का फैसला लिया था, लेकिन इसका विरोध हुआ और मामला हाईकोर्ट तक गया था। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑनलाइन चुनावों को रद्द कर दिया था। इसके बाद बार कांउसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने 6 नवंबर को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सहित पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी बार एसोसिएशन के एक साथ चुनाव करवाने का निर्णय ले लिया।

एसोसिएशन के चुनाव हर साल अप्रैल में होते हैं, लेकिन कोरोना के चलते चुनाव टालने पड़े। चुनाव शेड्यूल तय होते ही प्रधानगी समेत अन्य पदों के दावेदारों ने चुनाव प्रचार शुरु कर दिया है। बीती 17 सितंबर को प्रधानगी पद के लिए चार सदस्यों बंसी लाल सचदेवा, जतिंदर राय खट्‌टर, लकिंदर दीप सिंह, राजिंदर भुक्कल व सुखवीर सिंह ढिल्लों ने नामांकन दाखिल किए थे।

वहीं उपप्रधान पद के लिए दो सदस्यों बबीता गुप्ता तथा गुरप्रीत सिंह बराड़, सचिव पद के लिए पांच सदस्यों बाबू सिंह मान, हनीश बांसल, जसविंदर सिंह तुंगवाली, राजिंदर सिंह सुखलद्दी, शमिंदर सिंह संधू,ज्वाइंट सचिव के लिए बलकरण सिंह घुम्मन,गौरव गुप्ता तथा कैशियर पद के लिए दविंदर कौर तथा लक्की जिंदल ने अपने नामांकन दाखिल किए थे।

दोबारा नामांकन की जरूरत नहीं

नये आदेश के मुताबिक अब 6 नवंबर को बार मेंबर बैलेट पेपरों के जरिए ही अपना वोट डाल सकेंगे। पहले जिन उम्मीदवारों ने नामांकन किया था उन्हें दोबारा नामांकन करने की जरूरत नहीं है, नये आदेश के मुताबिक यदि कोई नया उम्मीदवार नामांकन करना चाहता है तो वो 26 अक्टूबर तक अपना नाम दर्ज करवा सकता है।
एडवोकेट सुरजीत सिंह, रिटर्निंग ऑफिसर

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