ऐलान / पंजाब में गुरुमुखी लिपि में साइनबोर्ड लिखने हुए अनिवार्य, प्रदेश सरकार ने आज की घोषणा

पंजाब भाषा विभाग ने सभी संबंधितों को इस संबंध में एक पत्र भेज दिया है सिखों के पहले गुरु, गुरु नानक देव की 550 वीं जयंती पर लिया गया था फैंसला

चंडीगढ़. पंजाब सरकार ने आज सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों, बोर्डों और निगमों के लिए गुरुमुखी लिपि में साइनबोर्ड लिखना अनिवार्य करने की घोषणा की है।

इसके अलावा, गुरुमुखी लिपि में ही रोड माइलस्टोन भी लिखे जाएंगे। पंजाब भाषा विभाग ने सभी संबंधितों को इस संबंध में एक पत्र भेज दिया है।

पंजाब के उच्च शिक्षा और भाषा मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने कहा कि इस संबंध में सिखों के पहले गुरु, गुरु नानक देव की 550 वीं जयंती पर फैंसला लिया गया था।

आदेशों के अनुसार, पंजाबी में लिखे ये साइनबोर्ड्स सबसे ऊपर लिखे जाएंगे और अगर दूसरी किसी भाषा में लिखने की आवश्यकता है तो उसे छोटे फॉन्ट में नीचे लिखा जाएगा।

मंत्री ने बताया कि निजी व्यापार, औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थानों में इस निर्णय को लागू करने के लिए भाषा विभाग ने श्रम विभाग को इस संबंध में एक अलग अधिसूचना जारी करने के लिए लिखा है।

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