कोरोना टेस्ट की गलत रिपोर्ट देने के आरोपों से सुर्खियों में आए तुली डायग्नोस्टिक सेंटर, ईएमसी अस्पताल और अस्पताल के डॉक्टर पंकज सोनी को शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने इन लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में सात सितंबर तक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी।
अदालत ने विजिलेंस की कार्रवाई पर कई सवाल भी उठाए। कोर्ट ने कहा कि विजिलेंस ने महज शिकायत के आधार पर कार्रवाई कर दी जबकि अभी तक न तो एसआईटी की रिपोर्ट आई है और न ही सिविल सर्जन की ओर से बनाई गई मेडिकल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है।
हाईकोर्ट में तुली लैब की ओर से पैरवी करने वाले एडवोकेट दीवाशु जैन ने बताया, विजिलेंस की एफआईआर महज लोगों की शिकायत पर आधारित है। उन्होंने कहा, तुली लैब में कुल 1723 टेस्ट हुए जिनमें से सिर्फ 110 की रिपोर्ट पॉजीटिव आई। टेस्ट मशीन में कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है। अदालत ने सुनवाई 7 सितंबर तय करते हुए विजिलेंस को सबूत के साथ पेश होने के निर्देश दिए।