Punjab /डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ व मरीजों को नहीं बनवाना होगा कर्फ्यू पास, जानें क्‍या हैं नए दिशा-निर्देश

पंजाब में आज से 14 अप्रैल तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। कर्फ्यू को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। डाॅक्‍टरों मेडिकल स्‍टाफ और मरीजों को कर्फ्यू पास नहीं बनवाना पड़ेगा। ...

चंडीगढ़। पंजाब में कोरोना वायरस COVID-19 के मद्देनजर कर्फ्यू  14 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने कर्फ्यू को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए दिश-निर्देश के अनुसार अब डाक्टरों, मेडिकल स्टाफ और रेगुलर मरीजों को कर्फ्यू पास बनवाने की जरूरत नहीं होगी। इसी प्रकार  बैंकों व एटीएम को पूरा हफ्ता खोलने की इजाजत दे दी गई है। बशर्ते कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाए।

बैंक और एटीएम पूरा हफ्ता खुले रहेंगे, पोस्टल और कुरियर सेवाएं बहाल

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंत्रियों के समूह के साथ कोविड-19 की तैयारियों की समीक्षा की थी। इसके बाद गृह विभाग ने नई हिदायतें जारी कर दी हैं। नए गाइडलाइंस के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट को औपचारिक तौर पर कर्फ्यू 14 अप्रैल तक बढ़ाने के लिए बता दिया गया है। पहले से दी गई छूट को जारी रखने के अलावा डाकघरों और कुरियर सेवाओं को भी नई हिदायतों के अनुसार खोलने की आज्ञा दे दी गई है। बैंक व एटीएम को पूरा हफ्ता खोलने की इजाजत दे दी गई है। इससे पहले हफ्ते में दो दिन खोलने की ही आज्ञा दी गई थी। यहां फिजिकल डिस्टेंसिंग की हिदायतों का पालन करना होगा।

स्वास्थ्य एवं मेडिकल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का आइकार्ड ही पास

नए गाइउलाइंस के मुताबिक, स्वास्थ्य एवं मेडिकल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को अब अपने-अपने विभागों से जारी आइकार्ड के आधार पर ही काम करने की आज्ञा होगी। उनको अलग से कर्फ्यू पास की कोई जरूरत नहीं होगी। इसी तरह प्राइवेट अस्पतालों, नर्सिंग होम, जांच लैबोरेटरीज के डॉक्टरों को भी कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं होगी। वे पंजाब मेडिकल, डेंटल काउंसिल या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से जारी किए गए फोटो पहचान पत्र के आधार पर काम करने की इजाजत होगी। प्राइवेट नर्सिंग होम के अन्य मुलाजिमों को संबंधित अस्पताल के प्रशासन की अपील पर पास जारी किए जाएंगे।

नर्सिंग होम व जांच लैबोरेटरी को भी छूट

मरीजों को अस्पताल और नर्सिंग होम की ओर से जारी किए मरीज कार्ड, दवाओं वाली रसीद के आधार पर प्राइवेट अस्पतालों, नर्सिंग होम और जांच लैबोरेटरीज समेत सभी अस्पतालों में जाने की इजाजत होगी। नए मरीजों को ई-पास के माध्यम से ही जाने की इजाजत होगी। हालांकि, गंभीर मरीजों को बिना किसी पास या कार्ड के अस्पताल जाने की आज्ञा होगी।

नशा मुक्ति केंद्रों से दवा ले सकेंगे पीडि़त

दिशा-निर्देशों में यह तय किया गया है कि नशे से पीडि़त लोगों को ओट, नशा मुक्ति केंद्रों की ओर से जारी की गई दवा वाली पर्ची, कार्ड के आधार पर इन केंद्रों में जाने की इजाजत होगी।

विदेश से आने वालों पर हो सख्ती

जिला अथॉरिटी को हिदायतें जारी की गई हैं कि विदेश से आए लोगों के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अन्य रा’यों से दाखिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को लक्षण न होने पर भी घर में क्वारंटाइन होना होगा। लक्षण होने की सूरत में अस्पताल में क्वारंटाइन या फिर आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा।

डीजीपी की बेटी का होम क्वारंटाइन खत्म

पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता की विदेश से लौटी बेटी का होम क्वारंटाइन खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने बताया कि डीजीपी को कभी क्वारंटाइन नहीं किया गया। एहतियात के तौर पर उनकी बेटी होम क्वारंटाइन में थीं जो 16 मार्च को विदेश से लौटी थीं। उसके बाद वह 14 दिन के लिए अपने घर में क्वारंटाइन के नियमों का पालन कर रही थी। 30 मार्च तक किसी प्रकार का कोई लक्षण न पाए जाने पर अब होम क्वारंटाइन से बाहर आ गई हैं।

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