अयोध्या केस का फैसला आने से पहले 1991 के इस एक्ट को चुनौती देने की तैयारी

सुप्रीम कोर्ट के एक जाने-माने वकील इस पीआईएल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 को चुनौती देने जा रहे हैं.

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  • SC में धार्मिक स्थलों को लेकर आ सकता है एक और मुकदमा
  • पूजा स्थल विशेष प्रावधान एक्ट 1991 को चुनौती देने की तैयारी

नई दिल्ली। अयोध्या विवाद की सुनवाई पूरी होने के बाद अब शायद सुप्रीम कोर्ट में धार्मिक स्थलों को लेकर एक और मुकदमा आ जाए. मुमकिन है कि सदियों पुराने अयोध्या विवाद का फैसला आने से पहले ही ये पीआईएल सुप्रीम कोर्ट की ड्योढ़ी पर दस्तक दे बैठे. यानी एक मामला खत्म होने से पहले ही इतिहास के दूसरे विवाद का घंटा घनघनाना शुरू हो जाए.

सूत्रों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के एक जाने-माने वकील इस पीआईएल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 को चुनौती देने जा रहे हैं. ये अधिनियम 1991 में पारित कर संसद ने तय कर दिया था कि अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को छोड़कर देश भर के बाकी सभी धर्म और उपासना स्थलों की स्थिति, अधिकार और मालिकाना हक 15 अगस्त 1947 के पहले जैसे ही रहेंगे.

पूजा स्‍थल अधिनियम-1991

इस अधिनियम के खिलाफ बीजेपी प्रवक्ता व सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी उपाध्याय का भी कहना है, ‘देश भर में अयोध्या में राम जन्मभूमि के अलावा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान, काशी विश्वनाथ, विदिशा में विजय मंदिर, गुजरात के बटना में रुद्र महालय, अहमदाबाद में भद्रकाली मंदिर, राजा भोज की प्राचीन नगरी धारा यानी धार में भोजशाला जैसे आस्था स्थलों को मुगल काल में मनमाने और गैरकानूनी रूप से तोड़कर मस्जिद, दरगाह या फिर ईदगाह बना दिया गया. इन पर कहीं अदालती तो कहीं सामाजिक अधिकारों को लेकर धार्मिक विवाद चल ही रहे थे कि 1991 में बगैर दोनों पक्षों से बातचीत किए सरकार ने ये अधिनियम (पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991) पारित कर दिया.

उपाध्याय का मानना है कि ऐसा कर तब केंद्र में बैठी नरसिम्हाराव सरकार ने सरासर इतिहास से जबरदस्ती करते हुए सनातन भारत के अन्य समुदायों बौद्ध, जैन, सिख,पारसी आदि का अपमान भी किया. साथ ही ये इस्लाम की मूल भावना के खिलाफ भी है, जिसमें दूसरे की जमीन जबरन हड़प कर या दूसरों के उपासना स्थल तोड़कर मस्जिद बनाना निषिद्ध है.

एक्ट को रद्द करने की मांग

इसी अधिनियम को आड़े हाथों लेते हुए शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी पहले भी कई बार केंद्र सरकार से इस अधिनियम को रद्द करने की मांग कर चुके हैं. रिजवी का कहना है कि मंदिरों पर जबरन कब्जा कर मस्जिद या ईदगाह बनाए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण वाली जगहें वापस मूल अधिकार वालों को सौंप दी जानी चाहिए, लेकिन दरअसल ये अधिनियम ही इस राह में मुख्य रोड़ा है. अब सरकार इसे रद्द करे तो देश भर में ऐसे धार्मिक स्थलों को उनके मूल हकदारों और उपासकों को वापस सौंपने में कानूनी रूप से भी आसानी हो जाएगी.

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