नई दिल्ली. बढ़ते कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामलों को लेकर पंजाब (Punjab) के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder singh) ने शुक्रवार को लॉकडाउन से संबंधित नया आदेश जारी कर दिया है. पंजाब सरकार की ओर से जारी इस नए आदेश के अनुसार राज्य में अब वीकेंड और छुट्टी वाले दिन लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा. इसके तहत दुकानों के खुलने और अंतरराज्यीय परिवहन को लेकर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं.
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि राज्य में हालात अभी नियंत्रण में हैं. ऐसे में राज्य सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, जिससे कोविड 19 महामारी बढ़े.
ये हैं अहम निर्देश-
1. राज्य में जरूरी सामान की दुकानें और सेवाएं हर दिन शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी.
2. रेस्तरां को होम डिलीवरी की इजाजत है. रेस्तरां और शराब की दुकानें हर दिन रात 8 बजे तक खुली रहेंगे.
3. रविवार को जरूरी सामान या सेवा से जुड़ी दुकानों को छोड़कर सभी एकल दुकानें या शॉपिंग मॉल की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी.
4. जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें शनिवार को शाम 5 बजे तक बंद हो जाएंगी. स्थानीय प्रशासन इन समय का क्रियान्वयन सुनिश्चित करे.
5. जिलाधिकारी मार्केट एसोसिएशन से सलाह मशविरा करके रविवार के साथ ही किसी अन्य एक दिन भी गैर जरूरी सामान की दुकानों को बंद रखने का निर्णय ले सकते हैं. ऐसा खास कर अतिसंवेदनशील इलाकों में किया जाएगा.
6. अंतर राज्यीय परिवहन के लिए ई पास लेना अनिवार्य होगा. यह सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को जारी किया जाएगा. मेडिकल इमरजेंसी में ऐसा कोई भी पास जरूरी नहीं होगा.
7. वैवाहिक समारोह के लिए भी ई-पास जारी होगा. इसमें सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे.
8. मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी लोगों से अपील की है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का प्रयोग करें.