चंडीगढ़. चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा में वकीलों की लाइसेंसिंग अथॉरिटी बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने प्रस्ताव पारित कर हाईकोर्ट और जिला अदालतों में नॉर्मल कोर्ट्स शुरू करने की मांग की है। बार काउंसिल ने मांग की है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ साथ नॉर्मल फिजिकल कोर्ट्स भी शुरू की जाए। इसके लिए पहले चरण में 8 जून से 20 या इससे ज्यादा अदालतों को काम शुरू करना चाहिए।
प्रस्ताव में कहा गया कि 25 मार्च से लॉक डाउन के चलते हाईकोर्ट के साथ-साथ चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की जिला अदालतों में भी कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 1 जून से लगभग सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और सभी दुकानें और बाजार खोल दिए गए हैं। इसके बाद 8 जून से सभी धार्मिक स्थल शॉपिंग मॉल और होटल भी खोल जाएंगे।
ऐसे में हाईकोर्ट के साथ-साथ चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की सभी अदालतों को भी फिजिकल तौर पर चरणबद्ध ढंग से काम शुरू करना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकारों से भी फंड जारी करने की मांग की गई है। साथ ही सभी अदालतों में टोटल केस फाइल करने की छूट दिए जाने की भी मांग की गई। कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग फेस मास्क और सैनिटाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो करते हुए अदालतों को अब अपना कामकाज शुरू करना चाहिए। इसके बाद आगे कामकाज को समय-समय पर रिव्यू करना चाहिए।