हरियाणा में निजी सेक्टर में 75% सीटें हरियाणवी युवाओं के लिए होंगी रिजर्व, विधानसभा में विधेयक लाएगी सरकार

Reservation in Private sector हरियाणा में स्थानीय युवाओं को निजी सेक्टर में 75 प्रतिशत सीटें रिजर्व हों इसके लिए हरियाणा सरकार अब विधानसभा में विधेयक लेकर आएगी। सदन की अगली बैठक में हरियाणा स्टेट इंप्लायमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 विधेयक लाया जाएगा।

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चंडीगढ़। निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसद स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का अध्यादेश हरियाणा सरकार ने वापस ले लिया है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से जुलाई में जारी विधेयक को वापस लेने की सिफारिश करते हुए सरकार ने अब विधानसभा में विधेयक लाने की तैयारी कर ली है। कोरोना के चलते स्थगित चल रहे सदन की बैठक बुलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को कहा गया है। उद्योगों में 75 फीसद रोजगार स्थानीय युवाओं को देने के लिए सदन की अगली बैठक में हरियाणा स्टेट इंप्लायमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 विधेयक लाया जाएगा।

कैबिनेट बैठक के बाद शुक्रवार को पत्रकारों से रू-ब-रू मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह अध्यादेश वापस लेने की जानकारी दी। राज्यपाल ने इस अध्यादेश को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा हुआ है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ऐसे में सरकार ने अब 50 हजार से कम वेतन वाले सभी पदों में स्थानीय युवाओं को आरक्षण के लिए विधेयक लाने का निर्णय लिया है।

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