बठिंडा में 15 अक्तूबर से स्कूल और कोचिंग संस्थाएं शर्त के साथ खोलने की अनुमति मिली, डीसी ने जारी किए निर्देश

जारी आदेश अनुसार कुछ शर्ते जैसे आन लाईन / दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा को प्रथमिकता देने और उत्साहित करने के अंतर्गत स्कूल और कोचिंग संस्थाएं खोलने का फैसला लिया गया है। इसमें फिलहाल सिर्फ 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपने माता-पिता की सहमति के साथ स्कूल/ कोचिंग संस्थायों में जाने की आज्ञा दी गई है। इसमें हाजरी को लाजिमी बनाए बिना यह पूरी तरह अभिभावकों की सहमति पर निर्भर होगा। जो अभिभावक अपने बच्चों को संस्थान में नहीं भेजना चाहते हैं उन्हें जबरदस्ती नहीं करेंगे व इस दौरान गैरहाजिरी व मार्क काटने जैसे कोई भी नैतिक सजा लागू नहीं होगी।

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बठिंडा. पंजाब सरकार की तरफ से मिले दिशानिर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने कोविड को लेकर कुछ शर्तों के साथ जिले में 15 अक्तूबर से स्कूल और कोचिंग सेंटर खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। डिप्टी कमिश्नर बी श्रीनिवासन ने आदेश जारी करके जिले में 15 अक्तूबर 2020 के बाद कंटेनमैंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में गतिविधियों को जारी रखने की इजाजत देने का फ़ैसला किया है।

जारी आदेश अनुसार कुछ शर्ते जैसे आन लाईन / दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा को प्रथमिकता देने और उत्साहित करने के अंतर्गत स्कूल और कोचिंग संस्थाएं खोलने का फैसला लिया गया है। इसमें फिलहाल सिर्फ 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपने माता-पिता की सहमति के साथ स्कूल/ कोचिंग संस्थायों में जाने की आज्ञा दी गई है। इसमें हाजरी को लाजिमी बनाए बिना यह पूरी तरह अभिभावकों की सहमति पर निर्भर होगा। जो अभिभावक अपने बच्चों को संस्थान में नहीं भेजना चाहते हैं उन्हें जबरदस्ती नहीं करेंगे व इस दौरान गैरहाजिरी व मार्क काटने जैसे कोई भी नैतिक सजा लागू नहीं होगी।
डीसी बठिंडा ने बताया कि जिन स्कूलों को 15 अक्तूबर के बाद खुलने की इजाज़त दी जा रही है उनको पंजाब के सेहत व परिवार भलाई विभाग के साथ सलाह मश्वरा कर स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की जाने वाली एस.ओ.पी की पालना लाज़िमी तौर पर करनी होगी। इसके इलावा प्रयोगशाला /प्रयोगात्मिक कामों की ज़रूरत अनुसार सिर्फ पी.एच.डी और विज्ञान और प्रौद्यौगिकी स्ट्रीम के पोस्ट-ग्रैजुएट विद्यार्थियों के लिए उच्च शैक्षिक संस्था 15 अक्तूबर 2020 के बाद खोलने की आज्ञा दी गई है। केंद्र से फंड प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थायों सम्बन्धित संस्था का प्रमुख प्रयोगशालायों / प्रयोगात्मिक कार्य की ज़रूरत अनुसार खोज शिक्षा और विज्ञान और प्रौद्यौगिकी स्ट्रीम के पोस्ट-ग्रैजुएट विद्यार्थी की ज़रूरत मुताबिक फ़ैसला लिया जाएगा। इसके अलावा राज्य की उच्च शिक्षा संस्थायों जैसे राज्य की यूनिवर्सिटियां और प्राईवेट यूनिवर्सिटियों को भी 15 अक्तूबर 2020 से प्रयोगशाला /प्रयोगात्मिक ज़रूरतों अनुसार केवल पीएचडी और विज्ञान और प्रौद्यौगिकी स्ट्रीम के पोस्ट-ग्रैजुएट विद्यार्थियों के लिए खोलने की आज्ञा दी जाती है।

इन सभी आदेशों में यह भी बताया कि खिलाड़ियों के लिए इस्तेमाल किए जाते तैराकी पुल को भारत सरकार के युवक मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले एस.ओ.पी अनुसार 15 अक्तूबर 2020 के बाद खोलने की आज्ञा दी जाती है। इसके अलावा बिज़नस टू बिज़नस (बीज-2-बीज) प्रदर्शनियों को लगाने की आज्ञा दी है। कंटेनमैंट जोन जिसमें कोरोना के मरीज मिंल रहे हैं व प्रशासन व सेहत विभाग की तरफ से उन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है से बाहर सामाजिक, अकादमिक, खेल,मनोरंजन, संस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक समागम जिन में विवाह और अंतिम संस्कार और विभिन्न धार्मिक समागम शामिल हैं के लिए पहले ही 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ आज्ञा दी गई है।

कंटेनमेंट जोनों से बाहर इस तरह की भीड़ों के लिए 100 व्यक्तियों की निर्धारित सीमा से अधिक जलसा करने की आज्ञा कुछ शर्तों के अधीन 15 अक्तूबर से होगी। जैसे कि बंद स्थानों में 200 व्यक्तियों की सीमा के साथ हाल की अधिक से अधिक 50 प्रतिशत क्षमता की आज्ञा है। वही मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बना कर रखना, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था और सैनेटाईज़र का प्रयोग लाज़िमी होगा।
डीसी ने बताया कि खुली जगहों, जमीन के आकार को ध्यान में रखते जिला मैजिस्ट्रेट की आज्ञा और सामाजिक दूरी बनाकर रखने, लाजिमी मास्क पहनने, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था और सैनेटाईज़र का प्रयोग के नियम की सख़्ती के साथ पालना के साथ लोगों के इकट्ठा होने की आज्ञा होगी इसलिए सिर्फ मनोरंजन के समागम के लिए 100 व्यक्ति से अधिक के जलसा की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही भी की जा सकती है।

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