PAK आर्मी चीफ जनरल बाजवा को झटका, SC ने कार्यकाल विस्तार को रोका

पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को जनरल बाजवा के कार्यकाल विस्तार की अधिसूचना को कल तक के लिए निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जनरल बाजवा समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी भी किया है.

0 1,000,185
  • 29 नवंबर को रिटायर हो रहे जनरल बाजवा
  • सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार के लिए टाली सुनवाई

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को जनरल बाजवा के कार्यकाल विस्तार की अधिसूचना को कल तक के लिए निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जनरल बाजवा समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी भी किया है.

जनरल बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं. अब इस मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई.

पाक सेना प्रमुख जावेद बाजवा के कार्यकाल विस्तार को लेकर सरकार की ओर की गई प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (CJP) आसिफ सईद खोसा की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच ने सरकारी अधिसूचना को निलंबित कर दिया. साथ ही कोर्ट ने सेना प्रमुख सहित सभी पक्षों को नोटिस जारी किया और सुनवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया.

प्रधानमंत्री के अधिकार पर सवाल

कोर्ट ने चीफ ऑफ आर्मी स्टॉफ (COAS) के 3 साल के कार्यकाल विस्तार को मंजूरी देने के प्रधानमंत्री के अधिकार पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति केवल अधिसूचना जारी कर सकते हैं.

अगस्त 2019 के दौरान, प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे मंजूरी देते हुए अधिसूचना को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था, जिसे राष्ट्रपति डॉक्टर आरीफ अल्वी ने अपनी सहमति दे दी. कोर्ट ने सवाल उठाया कि कार्यकाल के किसी भी विस्तार पर कोई भी अधिसूचना COAS के वर्तमान कार्यकाल के पूरा होने के बाद ही जारी की जा सकती है, जो 28 नवंबर 2019 को समाप्त हो रही है.

पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल की ओर से कहा गया कि कार्यकाल में विस्तार देश की वर्तमान सुरक्षा स्थिति को देखते हुए किया गया था. हालांकि, कोर्ट ने सरकार की अधिसूचना को निलंबित कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टॉफ (COAS) समेत सभी पक्षों को अधिसूचना जारी करते हुए मामले की सुनवाई को 27 नवंबर 2019 तक के लिए स्थगित कर दिया.

Leave A Reply

Your email address will not be published.