नीतीश राज में NRC नहीं, बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पास, NPR में भी बदलाव

नीतीश ने कहा, एनपीआर 2010 में शुरू हुआ था. इस बार 2020 के एनपीआर में कुछ अंतर है. थर्ड जेंडर के बारे में, माता-पिता के जन्म स्थान के बारे में पूछा गया है, नहीं बताने पर इसे खाली छोड़ना है. आने वाले समय में एनआरसी में कुछ गड़बड़ी होगी क्योंकि माता-पिता के जन्म के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है.

  • तेजस्वी यादव ने NRC पर सवाल उठाया
  • तेजस्वी के बयान पर सत्ता पक्ष का हंगामा

पटना। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बरगलाने का आरोप लगाया. बाद में, बिहार विधानसभा में एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया.

बहरहाल, तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और एनपीआर को देश तोड़ने वाला काला कानून बताया. उनके बयान पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने हंगामा किया. बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में इस मुद्दे पर बयान दिया और सरकार की ओर से सफाई पेश की.

सदन में नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एनआरसी पर दिए बयान के बावजूद यह मुद्दा उठाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार ने केंद्र को लिखा है कि वह एनपीआर फॉर्म से कुछ विवादास्पद क्लॉज हटा ले. नीतीश कुमार ने कहा, केंद्र सरकार ने 7 अक्टूबर को एनपीआर के लिए पत्र भेजा था. एनपीआर 2010 में शुरू हुआ था. इस बार 2020 के एनपीआर में कुछ अंतर है. थर्ड जेंडर के बारे में, माता-पिता के जन्म स्थान के बारे में पूछा गया है, नहीं बताने पर इसे खाली छोड़ना है. आने वाले समय में एनआरसी में कुछ गड़बड़ी होगी क्योंकि माता-पिता के जन्म के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है. हमने विचार-विमर्श के बाद केंद्र सरकार को पत्र भेजा है जिसमें लिखा गया है कि एनपीआर का प्रारूप 2010 के अनुरूप रखा जाए.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, हमने मांग की है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2020 और 2010 के बीच प्रश्नों के प्रारूप में अंतर को निरस्त करते हुए किया जाए. केवल ट्रांसजेंडर के सूचना का समावेश किया जाए जो 2010 में नहीं था. उन्होंने कहा, जो राज्य सरकार की तरफ से पत्र भेजा गया है, उसी प्रस्ताव को विधानसभा से पास कर दिया जाए. एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं की गई है, एनआरसी लाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि एनआरसी का अमेंडमेंट 2003 में हो चुका है.

बता दें, विधानसभा में एनपीआर और एनआरसी के मुद्दे पर सोमवार से हंगामा हो रहा है. सोमवार को सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि विपक्ष देश के संविधान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. इस मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला. सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने-सामने आ गए. बढ़ते हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई.

सदन के बाहर तेजस्वी ने पत्रकारों से कहा कि उनके और अन्य सदस्यों के कार्यस्थगन प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद वे बोल रहे थे, तभी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक हंगामा करने लगे. तेजस्वी ने कहा, सरकार ने एक ओर एनपीआर की अधिसूचना जारी कर दी है और दूसरी ओर मुख्यमंत्री कहते हैं कि एनपीआर 2010 के मुताबिक ही लागू होगा. उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि जो एनपीआर लागू होगा वह 2010 के नियम से ही लागू होगा.

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