यह बातें भी जाने/ 7500 रु. से ज्यादा टैरिफ वाले रूम पर 28% के बजाए 18% टैक्स, कैफीन वाले ड्रिंक्स पर अब 28% टैक्स लगेगा
1001 से 7500 रु तक टैरिफ वाले रूम पर 18% की बजाय 12% टैक्स कैफीन वाले पेय पदार्थों पर 12% कंपेनसेशन सेस भी लगेगा, जीएसटी की दर पहले 18% थी आउटडोर केटरिंग पर टैक्स 18% से घटकर 5% होगा, जीएसटी की संशोधित दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी
गोवा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में गोवा में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में शुक्रवार को अहम फैसले लिए गए। होटल इंडस्ट्री को राहत दी गई है। 1000 रुपए तक टैरिफ वाले कमरे के किराए पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1001 रुपए से 7500 रुपए तक टैरिफ वाले रूम के किराए पर अब सिर्फ 12% टैक्स लगेगा। 7500 रुपए तक टैरिफ वाले रूम पर अभी 18% जीएसटी लगता है। वित्त मंत्री ने बताया कि 7500 रुपए से ज्याटा टैरिफ वाले होटल रूम के किराए पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया जाएगा। जीएसटी की संशोधित दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि-
- 10-13 लोगों की क्षमता वाले पेट्रोल वाहनों पर कंपेनसेशन सेस में 1%, डीजल वाहनों पर 3% कटौती; इन वाहनों पर कंपेनसेशन सेस की दर अभी 15% है।
- आउटडोर केटरिंग पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% होगा।
- सूखी इमली, फूल-पत्तों और बायो फ्रेंडली मैटेरियल से बने कप-प्लेट पर जीएसटी नहीं लगेगा, अभी 5% लगता है।
- डिफेंस से जुड़ी विशेष वस्तुओं के इंपोर्ट पर जीएसटी से छूट मिलेगी।
- रेलवे वैगन, कोच पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% करने का फैसला लिया गया।
- पॉलीथीन बैग पर 12% जीएसटी लगेगा।
- हीरे से जुड़े जॉब वर्क पर जीएसटी दर 5% से घटाकर 1.5% किया जाएगा।
- मशीन से जुड़े काम पर टैक्स 18% से घटाकर 12% होगा।
- कीमती स्टोन की पॉलिश और कटिंग पर जीएसटी घटाने का फैसला लिया गया।
- स्लाइड फास्टनर्स (जिप) पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% किया जाएगा।
- समुद्री ईंधन पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया जाएगा।
- भारत में अंडर-17 वूमंस फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए फीफा और अन्य संस्थाओं को सप्लाई पर जीएसटी से छूट मिलेगी।