पंजाब सरकार शराब तस्करों के लिए बनाएंगे नया कानून अब लंबे समय के लिए जाएंगे जेल के अंदर : कैप्टन

मौजूदा कानून के तहत शराब बरामदगी के बावजूद जल्द मिल जाती है जमानत

चंडीगढ़. सूबे में लॉकडाउन के दौरान बड़ी मात्रा में पकड़ी गई नकली शराब और इनकी फैक्टरी के खुलासे के बाद सरकार नकली शराब बनाने वालों के लिए सख्त कानून बनाने जा रही है। हालांकि अभी कानून तो हैं लेकिन उनमें उनको पकड़े जाने के बाद जल्द जमानत मिल जाती है। इसलिए आरोपियों में डर कम है और वे जमानत पर रिहा होने के बाद फिर से अपने उसी अवैध काम को अंजाम देना शुरू कर देते हैं।

इसलिए सरकार अब ऐेसे कानून लाने जा रही है ताकि पकड़े जाने के बाद आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो सके ताकि प्रदेश में नकली शराब बनाने वालों पर शिकंजा कसा जा सके और लोगों को इसके सेवन से बचाया जा सके। जहां नकली शराब बनाने वाले लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते हैं वहीं सरकार को भी बड़ी मात्रा में राजस्व का नुकसान झेलना पड़ता है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पिछले दिनों नकली शराब के कई मामले सामने आए हैं, चूंकि आरोपी मौजूदा कानूनों का लाभ उठाकर जल्द छूट जा रहे हैं, इसलिए सरकार सख्ती करने जा रही है। जल्द मौजूदा कानूनों में सख्ती की जाएगी ताकि आरोपी लंबे समय के लिए अंदर जाएं।

लॉकडाउन के बाद भारी मात्रा में शराब मिली

सूबे में लॉकडाउन और उसके बाद अब तक 12 लोगों से बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। इनमें वे लोग शामिल हैं जो नकली शराब बनाकर उस पर असली का लेबल लगाकर बाजार में बेचते थे। इनमें राजपुरा में एक बड़ी फैक्टरी पकड़ी गई, जिसमें एक विधायक का नाम भी चर्चा में रहा। वहीं लुधियाना में भी एक फैक्टरी पकड़ी गई।

क्या कहते हैं नियम

आप दो बोतल शराब कहीं भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा शराब ले जाने पर कार्रवाई की जाती है। अगर 9 बोतल से अधिक शराब लेकर जाने पर करीब छह महीने तक कैद हो सकती है। जबकि बिना मंजूरी के शराब की फैक्टरी पकड़े जाने पर धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं को तहत केस दर्ज किया जाता है। शराब की तस्करी करने वाले को सख्त सजा करने पर योजना बना रही है, जिसमें अधिक से अधिक सजा होने का प्रावधान हो। कितनी सजा होगी, इसके जल्द ही सीएम की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में तय किया जाएगा।

लीगल एक्सपर्ट्स संग एक्साइज विभाग करेगा मीटिंग: नकली शराब को लेकर जो अभी नियम हैं, उनमें सख्ती के लिए एक्साइज एवं टैक्सेशन विभाग की जल्द मीटिंग होगी, इसमें नए कानूनों के प्रावधान का खाका तैयार किया जाएगा।

तय से अधिक ठेके खोले तो लाइसेंस होगा रद्द: अब सरकार ने तय किया है कि कोई ठेकेदार किसी क्षेत्र में तय से अधिक ठेके खोलते हैं तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। शिकायतें मिली थी दो ठेके की अनुमति पर कई कई ठेके खोल दे रहे हैं।

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