डॉ एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हुए 300 एडमिशन रद्द करने के मामले में HC ने सिंगल बेंच का आदेश पलटा, छात्रों को झटका

एकेटीयू (AKTU) ने वर्ष 2019 में 300 फ़र्ज़ी एडमिशन पकड़े थे. पता चला कि झारखंड स्टेट ओपन स्कूल नाम के फ़र्ज़ी बोर्ड के सर्टिफिकेट से एडमिशन हुए थे. इसके बाद फ़र्ज़ी बोर्ड सर्टिफिकेट से हुए 300 एडमिशन एकेटीयू ने रद्द किए थे.

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लखनऊ. डॉ एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश (Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh) में 300 एडमिशन रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट लखनऊ की डबल बेंच ने सिंगल बेंच का आदेश पलट दिया है. फ़र्ज़ी बोर्ड सर्टिफिकेट से हुए 300 एडमिशन एकेटीयू ने रद्द किए थे. एकेटीयू ने वर्ष 2019 में 300 फ़र्ज़ी एडमिशन पकड़े थे. पता चला कि झारखंड स्टेट ओपन स्कूल नाम के फ़र्ज़ी बोर्ड के सर्टिफिकेट से एडमिशन हुए थे.

इन फ़र्ज़ी सर्टिफिकेट से प्रदेश के कई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिए गए थे. एकेटीयू ने जब एडमिशन रद्द करने का फैसला लिया तो छात्रों ने हाईकोर्ट का रुख किया. यहां सिंगल बेंच से छात्रों को राहत मिली थी तो और एकेटीयू के निर्णय पर रोक लग गई थी. इसके बाद सिंगल बेंच के फैसले को एकेटीयू ने डबल बेंच में चुनौती दी थी.

एकेटीयू कुलपति ने निर्णय का किया स्वागत

मामले में एकेटीयू के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक ने बताया कि आज हाईकोर्ट की डबल बेंच का ऐतिहासिक फैसला आया है. झारखंड स्टेट ओपन स्कूल नाम के फ़र्ज़ी बोर्ड के माध्यम से एडमिशन लेने का फर्जीवाड़ा किया गया था. हमने उन छात्रों को बाहर कर दिया था, उस निर्णय पर आज न्यायालय ने मुहर लगा दी है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो फ्रॉड है, उसको हम इक्विटी नहीं दे सकते हैं. सिंगल बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि इक्विटी से इन्हें डिग्री दे दी जाए, एग्जाम कराया जाए. लेकिन अब डबल बेंच ने बड़ा निर्णय लिया है.

कुलपति ने कहा कि ये सब एकेटीयू की डिजिटल टीम और लॉ की टीम की मेहनत से संभव हो सका है, मैं उन्हें बधाई और धन्यवाद देता हूं. हम आगे भी इसी तरह से फर्जी छात्रों और फर्जी टीचरों पर रोक लगाते रहेंगे.

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