COVID-19: यूपी में कोरोना आपदा घोषित, राज्यपाल ने दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंध अधिनियम के प्रावधान के तहत कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किए जाने की राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है.

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने कोरोना वायरस (COVID-19) को आपदा घोषित कर दिया है. यूपी सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-2 की उप धारा (डी) और उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंध अधिनियम-2005 की धारा-2 की उप धारा (जी) में किए गए प्रावधान के क्रम में कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किए जाने की राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है.

अधिसूचना के अनुसार इस दौरान आपात सामग्री की खरीद के संबंध में छूट दी जा रही है, लेकिन यह सिर्फ एक महीने के लिए होगी. यह छूट उन्हीं वस्तुओं की खरीद के लिए सरकार ने दी है, जो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के नॉर्म्स में कोरोना वायरस के उपचार और रोकथाम के लिए आवश्यक हैं. जरूरत होने पर अनुमोदन के बाद इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है. डीएम और अन्य विभाग को अगर स्थानीय स्तर पर इन मेडिकल उपकरणों या अन्य सामग्री की खरीद करनी हो, तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग की गाइडलाइंस मानने होंगे.

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             उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना


पूरे प्रदेश में लॉकडाउन

आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को दिन में यूपी सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए प्रदेशभर में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया. सोमवार को जहां यूपी के सिर्फ 17 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, वहीं एक दिन बाद इसे पूरे राज्य स्तर पर लागू कर दिया गया है. इधर, लॉकडाउन के दूसरे दिन पुलिस की सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा. प्रदेश के 17 जिलों में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफा कुल 1002 एफआईआर दर्ज की गईं. इसमें पुलिस ने 52 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला. इस दौरन 936 वाहन सीज किए गए, वहीं 28 हजार से ज्यादा गाड़ियों का चालान काटा गया.

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