चिन्मयानंद केस / सुप्रीम कोर्ट का उप्र सरकार को निर्देश- छात्रा और परिजनों को सुरक्षा दी जाए, एसआईटी आरोपों की जांच करे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में जांच की निगरानी करे छात्रा ने चिन्मयानंद पर शोषण और धमकाने के आरोप लगाए थे, वह 23 को लापता हो गई थी 30 अगस्त को छात्रा राजस्थान में एक युवक के साथ मिली थी, इसी दिन उसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था

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नई दिल्ली. भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर शोषण के आरोपों के मामले मेें सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि चिन्मयानंद पर लगाए गए छात्रा के आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाए और जांच की निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट करे। अदालत ने उप्र के मुख्य सचिव को निर्देश दिए किए अगले आदेश तक छात्रा और उसके परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए।

 

शाहजहांपुर के एसएस लॉ कॉलेज की छात्रा ने चिन्मयानंद पर शोषण के आरोप लगाए थे। यह कॉलेज चिन्मयानंद का है। वह 23 अगस्त को हॉस्टल से लापता हो गई थी और इसके बाद 30 अगस्त को राजस्थान में एक युवक के साथ मिली थी। छात्रा के पिता ने स्वामी चिन्मयानंद पर अपहरण और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया था।

छात्रा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था- घर वापस नहीं जाना चाहती
सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए वकील से छात्रा की लोकेशन के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके बाद योगी सरकार को लड़की को पेश करने का निर्देश दिया था। 30 अगस्त को छात्रा के मिलने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया। यहां पर एक न्यायाधीश ने उससे बातचीत की थी। इस दौरान छात्रा ने कहा था कि वह घर वापस जाना नहीं चाहती है और उसके परिजनों को भी दिल्ली बुला लिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि छात्रा को सुरक्षा मुहैया कराई जाए।

वीडियो जारी कर छात्रा ने आरोप लगाए थे
छात्रा ने एक वीडियो जारी कर चिन्मयानंद पर आरोप लगाए थे। वीडियो में उसने कहा था- मैं एसएस लॉ कॉलेज में पढ़ती हूं। एक बहुत बड़ा नेता बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। मुझे और मेरे परिवार को भी जान से मारने की धमकी देता है। मैं इस टाइम कैसे रह रही हूं, मुझे ही पता है। मोदी जी प्लीज… योगी जी प्लीज मेरी हेल्प करिए आप। वह संन्यासी, पुलिस और डीएम सबको अपनी जेब में रखता है। धमकी देता है कि कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास उसके खिलाफ सारे सबूत हैं। आपसे अनुरोध है कि मुझे इंसाफ दिलाएं।

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