चंडीगढ़. पंजाब सरकार की तरफ से 15 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू की जा रही है. लेकिन राज्य में कोरोना वायरस (Coronavirus) के ख़तरे को देखते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए खेतों और मंडियों में सावधानियां बरतने की हिदायत दी है. ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री राजिन्दर सिंह बाजवा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस समय दुनिया भर में फैले घातक कोरोना वायरस से अपने आप और अपने परिवारों को बचाने के लिए हमें खेतों और दाना मंडियों में सावधानियां पूरी सख़्ती के साथ बरतनी पड़ेंगी.
सावधानियों के प्रति जागरूक फैलाने के लिए मुहिम शुरु की गई है, जिसके अंतर्गत शरीर पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा रोज़ाना सोशल मीडिया और वट्सएप के द्वारा लोगों को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जागरूक किया जाएगा. किसानों को इन बातों का ख्याल रखना होगा.
- पंजाब सरकार द्वारा जारी की गई सावधानियों के अनुसार गेहूं की कटाई का समय सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे होगा.
- सरकार द्वारा जारी की गई सावधानियों के अनुसार फ़सल काटने के समय मजदूर एक दूसरे से कम-से-कम दो मीटर की दूरी बनाकर रखें, थोड़े-थोड़े समय के अंतराल पर अपने हाथ साबुन के साथ अच्छी तरह से धोते रहें,
- अपने हाथों को मुंह, आंख और नाक से लगाने से परहेज़ करें, काम करते समय अपना नाक-मुह ढककर रखें, खाने-पीने के समय भी एक दूसरे से उचित दूरी बना कर बैठें, खेतों और मंडियों में बिल्कुल भी न थूकें क्योंकि थूकने से कोरोना वायरस फैलने का ख़तरा बढ़ जाता है.
- इसके अलावा सिर्फ वही किसान अपनी गेहूं मंडी में लेकर आएं, जिनको आढ़तियों द्वारा होलोग्राम वाली पर्ची दी गई हो, बिना होलोग्राम वाली पर्ची के गेहूं मंडी में दाखि़ल नहीं होने दी जाएगी, मंडी में ले जाई जा रही गेहूं निश्चित जगह पर ही उतारी जाए, ट्रैक्टर पर चालक के बिना और कोई अन्य व्यक्ति न बैठें, ट्रॉली में कम-से-कम लेबर ही बैठे और वह उचित दूरी बना कर बैठें.
- मंडी में बरती जाने वाली सावधानियां जैसे कि मंडी में खाने-पीने की दुकानों पर जमावड़ा न किया जाए, दुकानदार भी अपना नाक-मुंह ढक कर रखें. यदि किसी व्यक्ति को खांसी, ज़ुकाम, बुख़ार आदि की शिकायत हो तो उसे तुरंत नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए.