नई दिल्ली, एएनआइ। कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार ने वाहनों से जुड़े नियमों में लोगों को राहत देने का फैसला किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस(DL), आरसी(RC) और परमिट जैसे अहम डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को अगले साल 31 मार्च 2021 तक आगे बढ़ा दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और परमिट जैसे अहम डॉक्यूमेंट जिनकी वैलिडिटी 1 फरवरी 2020 से खत्म हो गई थी, उसे अब 31 मार्च 2021 तक वैलिड माना जाएगा।
सरकार ने कोरोना महामारी के चलते सरकार ने इसकी वैलिडिटी को बढ़ाने की फैसला किया है। ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और परमिट जैसे डाक्यूमेंट की वैलिडिटी 31 दिसंबर को समाप्त हो रही थी।
बता दें ये चौथा मौका है जब सरकार ने इसकी वैलिडिटी को बढ़ाने का फैसला किया है। कोरोना के चलते देश में वाहन से संबंधित दस्तावेजों की अंतिम तिथि कई बार बढ़ाई गई है। इससे पहले सरकार ने अगस्त महीने में कहा था कि इस तरह के सभी डाक्यूमेंट 31 दिसंबर तक मान्य होंगे। कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, कमर्शियल वाहन मालिकों ने सरकार से कुछ और राहत देने की अपील की थी। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया था कि ऐसे वाहनों को थोड़ी और राहत दी जाए जो सड़कों पर अभी नहीं उतर रहे हैं। इनमें स्कूल बस चलाने वाले भी शामिल हैं।
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल प्रभाव से इन नियमों को लागू करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी वाहन चालक को परेशान ना किया जाए। मंत्रालय ने कहा कि जिन डाक्यूमेंट की वैलिडिटी 20 फरवरी 2020 को खत्म हो गई है उन्हें अब 31 मार्च 2021 तक वैध माना जाएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से नागरिकों को सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए परिवहन से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।