पुलिस और जांच एजेंसी पूछताछ के कमरों और लॉकअप में ऑडियो के साथ लगाए जाएं CCTV कैमरा: सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने कहा ये सीसीटीवी कैमरे पुलिस स्टेशन के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट्स, लॉक अप, कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन एरिया, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के कमरे, थाने के बाहर, वॉशरूम के बाहर लगाए जाने चाहिए.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देश भर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे (CCTV Camera) लगाने से संबंधित एक मामले में आदेश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई( CBI), एनआईए (NIA), प्रवर्तन निदेशालय ( ED), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस (DRI) और सीरियस फ्रॉड इनवेस्टीगेशन ऑफिस (SFIO) के कार्यालयों में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही सभी राज्यों के पुलिस स्टेशनों में भी सीसीटीवी कैमरे, जिनमें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है लगाने का निर्देश दिया है.
मंगलवार को कोर्ट ने कहा ये सीसीटीवी कैमरे पुलिस स्टेशन के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट्स, लॉक अप, कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन एरिया, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के कमरे, थाने के बाहर, वॉशरूम के बाहर लगाए जाने चाहिए. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इन कैमरों की 18 महीनों की रिकॉर्डिंग को रखना अनिवार्य होगा. राज्यों को छह सप्ताह के भीतर आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये निर्देश अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों में हैं.
2018 में दिया था सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश
इस मामले में 16 सितंबर, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरों की हालत पर जानकारी मांगी थी. कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से 24 नवंबर तक इस पर जवाब देने के लिए कहा था.