सुशांत केस की CBI जांच को महाराष्ट्र सरकार नहीं दे सकेगी चुनौती- जानें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें
सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput Case) की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को बड़ा झटका लगा है.
Supreme Court has given its verdict, it is not right to make political comments. Our state's justice system has always been one of the best in the country, no one is above law here & to provide justice to all has been the norm: Sanjay Raut, Shiv Sena #SushanthSinghRajputCase https://t.co/bmo1iiOlnm
— ANI (@ANI) August 19, 2020
सुशांत की गर्लफ्रेंड रह चुकीं रिया चक्रवर्ती ने पटना की जांच को मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को फैसला रिजर्व रखते हुए सभी पक्षों से लिखित जवाब मांगा था. आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. वहीं, सुशांत के पिता केके सिंह की पटना में कराई गई एफआईआर के आधार पर सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है.
It is a very important day for #SushantSinghRajput's family and his fans all over the world. Supreme Court accepted all our points, it also held that what Maharashtra Police was doing was in a limited scope: Vikas Singh, lawyer of Sushant Singh Rajput's father pic.twitter.com/hzYpcKZBJG
— ANI (@ANI) August 19, 2020
आइए जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें:-
- दो राज्यों के बीच उलझे इस मामले पर जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सुशांत सुसाइड केस की जांच अब सीबीआई करेगी. पटना में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो कानून सम्मत है.
- इस फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि हम फैसले को चुनौती देंगे. इस पर कोर्ट ने कहा कि यह 35 पेज का जजमेंट है. पहले आप इसको पढ़िए. हमने हर पहलुओं का बारीकी से अध्ययन करने के बाद फैसला सुनाया है.
- कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को अब सीबीआई जांच में सहयोग करना होगा. मुंबई पुलिस को इस मामले के सारे सबूत सीबीआई को सौंपने होंगे. महाराष्ट्र सरकार ने जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती देने के लिए स्वतंत्रता मांगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया.
- कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राजपूत की आत्महत्या के पीछे के रहस्य की जांच का CBI को एकमात्र अधिकार होने के बारे में कोई भ्रम ना हो और कोई भी अन्य राज्य पुलिस इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती. CBI न केवल पटना में हुई एफआईआर बल्कि राजपूत की मौत के मामले से जुड़ी किसी अन्य एफआईआर की जांच करने में सक्षम होगी.
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि मुंबई पुलिस ने राजपूत की मौत के लिए केवल एक्सीडेंटल मौत की रिपोर्ट दर्ज की थी, इसलिए इसमें सीमित जांच शक्तियां थीं. बिहार पुलिस ने एक पूरी एफआईआर दर्ज की है, जिसे पहले से ही सीबीआई को भेज दिया गया है. केंद्रीय एजेंसी को मामले की जांच करनी चाहिए.
Once we get the order copy, we will examine it and decide further course of action. We have spoken to our advocates in the Supreme Court to send us the order copy: Mumbai Police Commissioner, Parambir Singh#SushantSinghRajputCase pic.twitter.com/0WMBWmUTAp
— ANI (@ANI) August 19, 2020
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सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 10 प्वाइंट में समझे
1- सीबीआई करेगी जांच
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पिता केके सिंह की ओर से दर्ज कराए गए एफआईआर में सीबीआई को जांच करने का अधिकार है. सीबीआई पूरे मामले की जांच करेगी और मुंबई पुलिस को सहयोग करना होगा.
2. मुंबई पुलिस सभी दस्तावेज सौंपे
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सीबीआई जांच में मुंबई पुलिस को सहयोग करना है. सभी दस्तावेज यानी केस डायरी समेत कई अन्य महत्वूर्ण दस्तावेज अब सीबीआई को सौंपे जाएंगे. मुंबई पुलिस मदद करेगी.
#WATCH "Bihar ke mukhyamantri pe comment karne ki aukaat Rhea Chakraborty ki nahi hai," says Bihar DGP when asked about the actor's comments on CM Nitish Kumar. #SushantSinghRajput pic.twitter.com/qDPKkHINhE
— ANI (@ANI) August 19, 2020
3. जांच में महाराष्ट्र सरकार को सहयोग का निर्देश
सुशांत केस की सीबीआई जांच में सबसे बड़ा रोड़ा मुंबई पुलिस थी. पटना पुलिस ने जब मामले की तहकीकात शुरू की तो मुंबई पुलिस ने सहयोग नहीं दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि सीबीआई जांच में महाराष्ट्र सरकार को सहयोग करना होगा.
4. केस में कोई और एफआईआर दर्ज हो तो सीबीआई को भेजा जाए
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई अहम बातें कही है. इसमें से एक है कि सुशांत केस में अब कोई भी एफआईआर दर्ज होगी तो उसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी. अभी तक इस मामले में सिर्फ एक एफआईआर पटना में दर्ज है, जिसके आधार पर सीबीआई जांच हो रही है.
5. अब राज्य सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सीबीआई को अपनी जांच के लिए राज्य सरकार से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी. वह जब चाहे और जिससे भी पूछताछ कर सकती है. इसके साथ ही सबूत इकट्ठा करने के लिए भी महाराष्ट्र सरकार से इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी.
Our family thanks the Supreme Court, and all those who were a part of this movement for justice. Now, we are certain that Sushant will get justice: Niraj Singh Babloo, Bihar BJP MLA & relative of #SushantSinghRajput pic.twitter.com/rfJiWhoZfJ
— ANI (@ANI) August 19, 2020
6. सीबीआई की ये जांच अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित
सुशांत केस की सीबीआई जांच की सिफारिश बिहार सरकार ने की थी. इस पर केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी थी. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना जाएगा कि केस की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित है, न कि बिहार सरकार के.
7. एफआईआर सही थी, सीबीआई जांच की सिफारिश भी सही
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सुशांत केस में बिहार सरकार की ओर से एफआईआर दर्ज करना और मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश सही थी. बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा कि यह अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है.
8. रिया चक्रवर्ती की अर्जी खारिज
सुशांत सिंह के गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में केस ट्रांसफर अर्जी लगाई. उन्होंने मांग की थी कि मामले की जांच मुंबई पुलिस को सौंप दी जाए. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उनकी अर्जी खारिज हो गई है.
9. महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बड़ा झटका
महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस शुरू से ही सीबीआई जांच का विरोध कर रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले ने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को झटका दिया है. इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार ने ट्विटर पर लिखा- सत्यमेव जयते.
10. सीबीआई की टीम जांच के लिए मुंबई जाएगी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सीबीआई की टीम मुंबई जाएगी. अब केस की जांच मुंबई में की जाएगी. सीबीआई मुंबई पुलिस से केस डायरी, सभी गवाहों और संदिग्धों के बयान, फॉरेंसिक और ऑटोप्सी रिपोर्ट मांगेगी. सीबीआई क्राइम सीन का विजिट करेगी.