SC का राज्यों को आदेश: कोविड-19 मरीजों के लिए एंबुलेंस सर्विस का उचित मूल्य तय करें
कोर्ट ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकारें केंद्र की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के आदेशानुसार ही काम कर रही है, लेकिन उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कोरोना रोगियों को अस्पताल ले जाने के लिए हर जिले में एंबुलेंस उपलब्ध हो.
नई दिल्ली. भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के मामलों के मद्देनजर सु्प्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कोविड-19 (Covid-19) के मरीजों को सेवा देने के लिए एंबुलेंस सेवाओं (Ambulance Services for Covid-19 Patients) की ओर से ज्यादा चार्ज की मांग पर चिंता जाहिर की है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को एंबुलेंस सेवाओं के लिए उचित मूल्य तय करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकारें केंद्र की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के आदेशानुसार ही काम कर रही है, लेकिन उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कोरोना रोगियों को अस्पताल ले जाने के लिए हर जिले में एंबुलेंस उपलब्ध हो. कोर्ट ने यह आदेश कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रखने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया.
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस संबंध में एक हलफनामा दायर किया गया है और एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसिज़र (SoP) जारी की गई है. कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना तैयार की है और एक SoP जारी किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोविड-19 के मरीजों मरीजों को ले जाने के लिए SoP को भी निर्धारित किया गया है और इसमें सभी राज्यों को विस्तृत निर्देश जारी करने का उल्लेख हैं. इसमें कहा गया है 29 मार्च 2020 को जारी sop का राज्यों द्वारा पालन जरूरी है और एंबुलेंस उपलब्ध कराई जानी चाहिए और मदद जरूरतमंद व्यक्तियों को बढ़ाया जाना चाहिए, जिन्हें अस्पताल ले जाया जाना आवश्यक है मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिशानिर्देश एंबुलेंस के रेट को निर्धारित नहीं करते है.