सुप्रीम कोर्ट का फैसला- NDPS एक्ट के तहत पुलिस के सामने दिया बयान सबूत नहीं
NDPS Act: अदालत ने कहा कि इस कानून के तहत अपराध के लिए किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए ध्यान में नहीं लिया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने 2:1 के बहुमत से ये फैसला सुनाया है.
नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने नशीले पदार्थों से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत के फैसले के मुताबिक एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष आरोपी के बयान को सबूत नहीं माना जा सकता है. अदालत ने कहा है कि इसे अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने बहुमत से दिए गए अपने फैसले में ये बात कही है. शीर्ष अदालत ने कहा कि नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) की धारा 53 के तहत किसी पुलिस अधिकारी को दिया गया इकबालिया बयान सबूत के तौर पर स्वीकार्य बयान नहीं माना जाएगा. अदालत ने कहा कि इस कानून के तहत अपराध के लिए किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए ध्यान में नहीं लिया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने 2:1 के बहुमत से ये फैसला सुनाया है.
सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐसे समय आया है जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau), विभिन्न राज्यों की एंटी नारकोटिक्स सेल मुंबई, बेंगलुरु समेत कई छोटे-बड़े शहरों में ड्रग पैडलर्स पर शिकंजा कस रही हैं. बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालत में हुई मौत में ड्रग एंगल सामने आने के बाद से एनसीबी बॉलीवुड से जुड़ी कई हस्तियों से पूछताछ कर चुकी है. इसके अलावा लगातार भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है. पिछले महीने एनसीबी ने इस मामले में अभिनेत्री दीपिका, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह समेत कई लोगों के बयान दर्ज किये थे.