जामिया हिंसा: शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, देशद्रोह का है आरोप
दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम (Sharjeel Imam) के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए और 153 ए ( देशद्रोह और दो वर्गों के बीच भेदभाव) के तहत केस दर्ज किया है.
नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस ने जामिया यूनिवर्सिटी में देशद्रोही भाषण देने और दंगे भड़काने के आरोप में शरजील इमाम(Sharjeel Imam) के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है. शरजील पर 15 दिसंबर 2019 को यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. पुलिस उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए और 153 ए ( देशद्रोह और दो वर्गों के बीच भेदभाव) के तहत केस दर्ज किया है.
कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में शरजील इमाम पर राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद से ही वह फरार चल रहा था. दिल्ली पुलिस ने को 28 जनवरी की शाम बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया था.
कही थी असम को देश से अलग करने की बात
16 जनवरी के एक ऑडियो क्लिप में शरजील इमाम को यह कहते हुए सुना गया कि असम को भारत के शेष हिस्से से काटना चाहिए और सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि वहां बंगाली हिंदुओं और मुस्लिम दोनों की हत्या की जा रही है या उन्हें निरोध केंद्रों में रखा जा रहा है.
ऐसी खबर है कि उसने यह भी कहा था कि अगर वह पांच लाख लोगों को एकत्रित कर सकें, तो असम को भारत के शेष हिस्से से स्थायी रूप से अलग किया जा सकता है… अगर स्थायी रूप से नहीं तो कम से कम कुछ महीनों तक तो किया ही जा सकता है.
‘भाषण देने का पछतावा नहीं’
पुलिस पूछताछ में शरजील ने कहा कि भाषण देने का उसे कोई पछतावा नहीं है और वह अपना विरोध जारी रखेगा. पुलिस के मुताबिक शरजील ने कहा, ‘वीडियो मेरा ही है. इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, लेकिन यह मेरा पूरा क्लिप नहीं है.’