चंडीगढ़. पंजाब सरकार (Punjab government) ने महिलाओं के लिए एक अहम फैसला लिया है. पंजाब कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण (Reservation to Women) देने का फैसला लिया है. पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने खुद इस फैसले की जानकारी ट्वीट कर दी है. कैप्टन ने ट्वीट किया, ‘पंजाब की महिलाओं के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि हमारे मंत्रिपरिषद ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है. मुझे यकीन है कि यह हमारी बेटियों को और सशक्त बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा और एक अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने में मदद करेगा.’
इसके साथ ही राज्य सरकार ने पंजाब सिविल सेवा (रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट्स फॉर वीमेन) नियम, 2020 को मंजूरी दे दी. ताकि पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं को आरक्षण दिया जा सके. इसके तहत महिलाओं को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती तथा बोर्ड्स और कॉर्पोरेशन के ग्रुप ए, बी, सी और डी के पदों पर भर्ती में 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा.
बिहार में महिलाओं को 35% आरक्षण
बता दें कि पंजाब के अलावा बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है. नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरियों के सभी पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं को 35 फीसदी के आरक्षण का प्रावधान किया है.
पंजाब सरकार (Punjab govt) ने 19 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र (Special session state assembly) बुलाने का फैसला लिया है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Punjab Chief Minister Amarinder Singh) ने कृषि विधेयकों को किसान विरोधी बताया है. जिसका विरोध करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है.