नई दिल्ली. देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन (Lockdown) को अगले दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब की दुकानें (Liquor Store) खोलने की छूट दी गई है. सरकार की कोशिश है कि शराब से मिलने वाले राजस्व से राज्यों की मुश्किलों को थोड़ा आसान किया जा सके. केंद्र सरकार से मिली इस छूट के बाद अब पंजाब सरकार (Punjab Government) ने भी शराब की दुकानें खोलने के लिए गाइड लाइन जारी कर दी हैं. बता दें कि पंजाब सरकार ने शराब की होम डिलीवरी को भी मंजूरी दे दी है.
पंजाब सरकार ने लोगों के घर तक शराब पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी को मंजरी दे दी है. इसके लिए पंजाब के आबकारी विभाग की ओर से गाइड लाइन भी जारी की गई है. इस गाइडलाइन के मुताबिक एक ग्रुप में सिर्फ 2 लोग ही होम डिलीवरी कर सकेंगे. इसके साथ जो भी लोग होम डिलीवरी करेंगे उनके पास आधिकारी पास होना जरूरी होगा. आबकारी विभाग ने साफ किया है कि दो लीटर से ज्यादा शराब की होम डिलीवरी नहीं की जा सकेगी. इसी के साथ ये भी पहले ही बता दिया गया है होम डिलीवरी की सुविधा केवल कर्फ्यू और लॉक डाउन के बीच में ही रहेगी.
आबकारी विभाग ने बताया कि शराब की होम डिलीवरी के लिए वाहनों का भी पंजीकरण होगा. इन वाहनों के अलावा किसी भी वाहन से शराब की होम डिलीवरी नहीं की जा सकेगी. शराब के ठेके खोलने को लेकर भी विभाग ने दिशा निर्देश तय कर दिए हैं.
7 मई से रोजाना 9 बजे से 1 बजे तक खुलेंगे शराब के ठेके
राज्य में जिस भी शराब की दुकान को खोलने की इजाजत दी जाएगी उसके बाहर केवल 5 लोग की इकट्ठा हो सकते हैं. इसके साथ ही दुकानदार को सड़क पर लोगों के खड़े होने के लिए निशान भी बनाना होगा. शराब की दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी. इसके साथ ही शराब के ठेके तभी खोले जाएंगे जब कर्फ्यू में जिला प्रशासन द्वारा ढील दी जाएगी बता दें कि पंजाब सरकार ने शराब की दुकानों को 7 मई से रोजाना 9 बजे से 1 बजे तक खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं. दुकानें बंद होने के बाद दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक शराब की होम डिलीवरी की जाएगी.