होटल में एंट्री से पहले फॉर्म भरें, सामान डिसइन्फेक्ट कराएं, इन बातों का भी रखें ख्याल

स्वास्थ्य मंत्रालय ने होटल व रेस्टोरेंट में जाने को लेकर एक विशेष गाइडलाइंस जारी किया है. इस गाइडलाइंस में यह भी बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस के लक्षण पाये जाते हैं तो इसके लिए किन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा.

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नई दिल्ली. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) ने शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट जाने वाले लोगों के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी किया है. नियमों के तौर पर तो इस गाइडलाइंस में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है. लेकिन डूडल्स के जरिये सरकार समझाने की कोशिश की है कि किन कैसे खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है. इसके लिए सरकार ने शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और होटल्स के लिये वहां की​ स्थिति के आधार पर लोगों को समझाने की कोशिश की है ​वो कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं.

इन पिक्टोरियल गाइडलाइंस में सरकार ने सबसे पहले यह समझाया है कि आमतौर पर लोगों को किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और कैसे खुद को सुरक्षित रखना होगा. इस गाइडलाइंस में सरकार ने साफ कहा है कि हम अनलॉक के पहले चरण में प्रवेश कर चुके हैं. ऐसे में सभी को पब्लिक प्लेस पर उचित व्यवहार करना होगा ताकि कोरोना वायरस को मात दी जा सके. आइये जानते हैं कि होटल व रेस्टोरेंट में जाते समय आपको किन बातों का ख्याल रखना होगा.

>> इस गाइडलाइंस के तहत दो व्यक्तियों के बीच उचित दूरी बनाए रखनी है और चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य है. समय-समय पर जरूरत के ​हिसाब से हाथ धोना होगा और हैं​ड सेनिटाइजन का इस्तेमाल करना होगा. छींकते या खांसते वक्त भी ध्यान देना होगा. कहीं पर भी थूकना पूरी तरह से सख्त मना है. सभी को आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करने और इसका इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.
> होटल या रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर हैंड सेनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी और केवल बिना लक्षण वाले स्टाफ और गेस्ट्स को ही अंदर जाने की अनुमति दी जा सकेगी. केवल उन्हीं स्टाफ और गेस्ट को एंट्री की इजाजत दी जायेगी, जिन्होंने मास्क पहना है.
>> संभव हो तो होटल्स और रेस्टोरेंट में वस्तुओं, स्टाफ और गेस्ट्स के लिए अलग एंट्री व एग्जिट का प्रयोग करना होगा. एलिवेटर में लोगों की संख्या भी सीमित होगी. गेस्ट्स द्वारा रिसेप्शन पर अपने ट्रैवल डिटेल्स देना होगा और एक फॉर्म भी भरना होगा.

>> सभी होटल्स या रेस्टोरेंट में पेंमेंट के लिए कॉन्टैक्टेलस विकल्प को चुनना होगा. लगेज को कमरे में भेजने से पहले डिइन्फेक्ट करना अनिवार्य होगा. रेस्टोरेंट में सीटिंग अरेंजमेंट सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को ध्यान में रखते हुये बनाना होगा. कपड़े के नैपकिन की जगह बेहतर क्वालिटी के डिस्पोजेबल नैपकिन का इस्तेमाल करना होगा.

>> रूम सर्विस के लिए स्टाफ और गेस्ट के बीच इंटरकॉम के जरिये ही कम्युनिकेशन होना चाहिए. कमरे में या अन्य जगहों पर एयर कंडीशन का तापमान 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, जबकि ह्यूमिडिटी 40 से 70 फीसदी के बीच होनी चाहिए.

कोरोना के लक्षण मिलने पर क्या करें?
इस गाइडलाइंस में सरकार ने बताया कि अगर किसी में कोरोना का लक्षण पाया जाता है तो उनके लिये किस प्रोटोकॉल को फॉलो करना अनिवार्य होगा. इसके तहत अगर अगर कोई व्यक्ति में कोरोना वायरस के लक्षण पाये जाते हैं तो उस व्यक्ति को किसी ऐसी जगह या कमरे में रखना होगा जो आइसोलेटेड हो. उन्हें मास्क या फेस कवर मुहैया कराना होगा. इसके बाद नजदीकी मेडिकल फैसिलीटी को जानकारी देनी होगी. अगर व्यक्ति जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो ​उस पूरे एरिया को डिसइन्फेक्ट करना होगा.

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