Covid-19: सरकार की नई गाइडलाइन, सिनेमाघरों को राहत, अब बैठ सकेंगे 50% से ज्यादा लोग
Guidelines for surveillance, containment & caution: गृह मंत्रालय ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जो कि 1 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगी. नई गाइडलाइंस के मुताबिक सिनेमाहॉल में 50 फीसदी से ज्यादा लोग बैठ सकेंगे.
नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 की निगरानी, नियमन और सावधानी के लिए दिशानिर्देश लागू करने का आदेश जारी किए हैं जो कि 1 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे. गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक सिनेमा हॉल में अब 50 प्रतिशत से ज्यादा लोगों के बैठने की इजाजत होगी. इसके साथ ही स्विमिंग पूल में आम लोग भी जा सकेंगे. केंद्र की ओर से कहा गया है कि राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न गतिविधियों और कोविड उपयुक्त व्यवहार के नियंत्रण के उपायों को जारी रखने और एसओपी लागू करना अनिवार्य है. सिनेमा हॉल के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई एसओपी जारी करेगा.
केंद्र के निर्देशों के मुताबिक सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आयोजनों के लिए राज्यों और केंद्रशासिक प्रदेशों की एसओपी के मुताबिक इजाजत दी जाएगी. स्विमिंग पूल को लेकर युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी. इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ विमर्श कर फैसला लेगा.
यात्री ट्रेनों की आवाजाही, हवाई सफर, मेट्रो रेल, स्कूल, उच्च शिक्षण संस्थान, होटलों और रेस्त्रां, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, योग केंद्र और जिम आदि को लेकर समय समय पर अपडेटेड एसओपी जारी की जाएंगी. इन एसओपी का कड़ाई से पालन कराना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी.
राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही पर किसी तरह की मनाही नहीं होगी.
इसके साथ ही केंद्र की ओर से 65 साल की उम्र से अधिक के लोगों, अन्य बीमारी से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल के कम उम्र से कम के बच्चों को जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं.