चेन्नई. कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण को रोकने के लिए इन दिनों देश भर में लॉकडाउन लागू है. रेड जोन में जरूरी सेवाओं के अलावा लगभग सारी चीजें बंद हैं. लेकिन इसके बावजूद कई राज्य सरकारों ने शराब (Liquor) की बिक्री भी शुरू कर दी. दुकानों पर भारी भीड़ को देखते हुए कई राज्यों ने शराब की कीमतों में भी भारी इजाफा कर दिया है. पंजाब जैसे राज्यों ने शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी है. तमिलनाडु में भी शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया गया है. लेकिन इसके खिलाफ कुछ लोग हाईकोर्ट पहुंच गए. हालांकि अब मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने शराब की बिक्री को हर झंडी दे दी है. लेकिन हाईकोर्ट ने इसके लिए कई शर्तें रखी हैं.
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी शख्स को हफ्ते में दो बार से ज्यादा शराब खरीदने की छूट नहीं होगी. साथ ही कोई भी शख्स 750 एमएल से ज्यादा शराब नहीं खरीद सकता है. गुरुवार से तमिलनाडु में शराब की दुकानें खुल गईं. आइए एक नज़र डालते हैं मद्रास हाईकोर्ट की गाइडलाइन पर…
>>दुकान से खरीदने पर कोई भी एक आदमी एक बोतल (750ml) से ज्यादा शराब नहीं खरीद सकता.
>> ऑनलाइन खरीदने पर लोगों को ज्यादा से दो बोतल शराब मिल सकती है
>> हफ्ते में किसी को भी दो बार से ज्यादा शराब खरीदने की छूट नहीं होगी. इसके अलावा पहली और दूसरी खरीद में 3 दिनों का अंतर होना चाहिए.
>>दुकानदारों को ट्रिपल लेयर के मास्क खरीदने होंगे. साथ ही उन्हें अपने हाथों को लगातार सैनेटाइज़ करना होगा.
>> दुकान के बाहर ग्राहकों को 6 फीट की दूरी बना कर खड़ा रहना होगा. साथ ही एक बार में 5 लोग ही लाइन में खड़े रह सकते हैं.
>ग्राहकों को टोकन दिया जाएगा. लेकिन शाम 4 बजे के बाद टोकन नहीं बांटा जाएगा, जबकि 5 बजे दुकानें बंद हो जाएगी.