Unlock 4 Guidelines: अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी, 7 सितंबर से शुरू होगी मेट्रो, 30 सितंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद

Guidelines of Unlock 4: केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने अनलॉक-4 की गाइडलाइन (Unlock-4 Guidelines) जारी कर दी हैं. ये निर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे. सरकार के निर्देश के मुताबिक देश भर में 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं (Metro Services) शुरू हो जाएंगी.

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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 (Unlock-4 Guidelines) की गाइडलाइन  जारी कर दी है. अनलॉक 4 में 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं (Metro Sevices) शुरू हो जाएंगी. सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 30 सितंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे. इसका फैसला राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से बात करके लिया गया है. सरकार के निर्देशों के मुताबिक ओपन एयर थियेटर 21 सितंबर से खोले जा सकेंगे. सामाजिक, अकादमिक, खेलों से जुड़ी, मनोरंजन से जुड़ी, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं की अनुमति 21 सितंबर से होगी. इसमें सिर्फ 100 लोगों तक की उपस्थिति को छूट मिलेगी.  हालांकि सीमित संख्या वाली सभा में भी लोगों का फेसमास्क पहनना, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी और हैंड वॉश और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जायेगा.

सरकार के निर्देशों के मुताबिक मेट्रो सेवाएं 7 सितंबर से शुरू होंगी. मेट्रो में सरकार के निर्देशों का भली भांति पालन करना अनिवार्य होगा. यह 7 सितंबर, 2020 को ग्रेडेड तरीके से शुरू की जायेगी. इस संदर्भ में जल्द ही आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से मानक निर्धारण प्रक्रिया जारी की जायेगी.

स्कूलों को लेकर जारी हुए ये निर्देश

सरकार के आदेश के मुताबिक स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, हालांकि ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग पहले की तरह ही जारी रहेगी. लेकिन 21 सितंबर से कुछ गतिविधियों को छूट दी जाएंंगी.

1. 50% स्टाफ को ऑनलाइन ट्यूशन के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है

2. कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर कक्षा 9 से 12 तक के छात्र टीचर से मार्गदर्शन पाने के लिए स्वेच्छा से जा सकते हैं. लेकिन इसके लिए पेरेंट्स से लिखित मंज़ूरी ज़रूरी होगी.

3. Phd और रिसर्च स्कॉलर लैबोरेटरी जा सकते हैं, इसमें भी शर्तें लागू होंगी.

बिना केंद्र की इजाजत के लॉकडाउन नहीं
देश भर में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर बंद रहेंगे. अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर रोक जारी रहेगी. कोई भी राज्य, बिना केंद्र से चर्चा किए, कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकता है. कंटेनमेंट जोन के बाहर यदि राज्यों को लॉकडाउन लागू करना है तो केन्द्र सरकार से उसके लिए मशविरा करना होगा और सहमति लेनी होगी.

गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक लोगों और सामानों की अंतर्राज्य राज्यों में आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी और न ही इसके लिए कोई विशेष परमिट, अप्रूवल और ई-परमिट की आवश्यकता होगी.

देश भर में कोविड-19 के लिए पहले से जारी दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा साथ में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करना होगा. दुकानों को खोलने में फिजिकल डिस्टेंसिंग बरकरार रखनी होगी. कंटेनमेंट जोन्स में 30 सितंबर 2020 तक लॉकडाउन जारी रहेगा.

इसके अलावा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशनों या भारत सरकार या राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों के साथ पंजीकृत लघु प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी. राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD), भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE) और उनके प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति दी जाएगी.

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