धार्मिक स्थलों में फेस मास्क के बिना नहीं मिलेगी एंट्री, जान लें ये 22 जरूरी नियम
धार्मिक स्थल (Religious Place) में भीड़ नियंत्रण और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार की ओर से शुक्रवार को गाइडलाइंस जारी की गई हैं.
नई दिल्ली. देश में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. देश में कोरोना वायरस के मामले अब 3 लाख के करीब पहुंच चुके हैं. सरकार की ओर से मार्च में लगाए गए लॉकडाउन (Lockdown) को अब अनलॉक कर दिया गया है. देश के विभिन्न हिस्सों में अब धार्मिक स्थल (Religious Place) भी खुलना शुरू हो गए हैं. इनमें भीड़ नियंत्रण और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार की ओर से शुक्रवार को गाइडलाइंस जारी की गई हैं. अब धार्मिक स्थल जाने के लिए हर किसी को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.
ये हैं नए नियम
1. धार्मिक स्थल के एंट्री गेट पर अनिवार्य रूप से हैंड सैनिटाइजर और लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम हो.
2. मंदिर, मस्जिद, चर्च और अन्य धार्मिक स्थलों के अंदर सिर्फ गैर लक्षणी लोगों को ही जाने की अनुमति मिले.
3. धार्मिक स्थल के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश मिले जो फेस मास्क लगाए हों या मुंह ढके हों.
4. हर धार्मिक स्थल में लोगों की आवाजाही के लिए प्रवेश और निकासी के रास्ते अलग-अलग हों.
5. सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए 6 फीट की दूरी पर लोगों के लिए मार्किंग की गई हो.
6. धार्मिक स्थल की इमारत के बाहर और पार्किंग में भीड़ नियंत्रण के लिए इंतजाम हों.
7. धार्मिक स्थल जाने वाले लोगों को अपने जूते-चप्पल वाहनों के अंदर ही छोड़ने होंगे. अगर जरूरत हो तो परिवार को एक-एक सदस्य ही धार्मिक स्थल के अंदर जाए.
कोरोना को हराने के लिए इन बातों का रखें ख्याल.
8. धार्मिक स्थल में प्रवेश के पहले हाथ और पैर को साबुन और पानी से धोना अनिवार्य है.
9. सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर धार्मिक स्थल के अंदर बैठने की व्यवस्था हो.
10. धार्मिक स्थलों के अंदर मूर्तियों को छूने की इजाजत नहीं होगी.
11. धार्मिक स्थल में भजन या धार्मिक संगीत बजाया जाए.
12. अगर कोई व्यक्ति कोविड 19 का संदिग्ध मिलता है तो उसे अलग कमरे में रखा जाए. उसे फेस मास्क दिया जाए. जिला हेल्पलाइन पर जानकारी दी जाए. स्वास्थ्य अधिकारी उचित निर्णय लेंगे. संबंधित इमारत को सैनिटाइज किया जाएगा.
13. 65 साल के अधिक उम्र के बुजुर्गों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों को घर पर रहने की सलाह है.
14. धार्मिक स्थलों में 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच एयरकंडीशन का तापमान रखा जाए.
15. लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर और वीडियो संदेश लगाया जाए.
16. समय समय पर धार्मिक स्थल का सैनिटाइजेशन किया जाए.
17. फेस मास्क, ग्लव्स को फेंकने की उचित व्यवस्था हो.
18. परिसर में मौजूद दुकानों और कैफेटेरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो.
19. किसी से मुलाकात के समय शारीरिक दूरी बनाए रखें.
20. प्रार्थना के लिए खुद की चादर या मैट लाएं.
21. प्रसाद की इजाजत नहीं है.
22. लंगर या अन्य जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए.